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अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति होगी कुर्क, सपा प्रदेश सचिव फराज खान भी शामिल

चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो की अवैध मुलाकात के मामले में शामिल चार लोगों की संपत्ति कुर्क होगी। इसमें सपा प्रदेश सचिव फराज खान का नाम भी शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अदालत ने गैंग के सदस्यों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं।

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta Updated: Sat, 09 Nov 2024 01:15 PM (IST)
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अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति कुर्क होगी।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति कुर्क होगी। इसमें सपा प्रदेश सचिव फराज खान का नाम भी शामिल है। ये मामला जेल में अब्बास और पत्नी निखत के मुलाकात का है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस

बता दें कि अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली कर्वी में सितंबर में गैंगस्टर एक्टर के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में अदालत ने गैंग के सदस्य सपा प्रदेश सचिव फराज खान और जिला जेल में कैंटीन संचालक रहे नवनीत सचान सहित चार की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं।

जेल में अब्बास और निखत की मुलाकात का मामला

फरवरी 2023 में चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो की अवैध ढंग से मुलाकात कराने के मामले में सपा प्रदेश सचिव फराज खान और कैंटीन संचालक का नाम सामने आया था। 10 फरवरी 2023 को देर रात तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने जिला जेल में छापा मारा था। जेल में बंद अब्बास अंसारी से गैर कानूनी मुलाकात करने में उसकी पत्नी निखत को जेल से गिरफ्तार किया था।

चारों आरोपी जमानत पर हैं बाहर

मामले में पुलिस ने मददगार रहे जेल की कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा नेता फराज खान, नियाज अंसारी निवसी रेवतीपुर जनपद गाजीपुर व शहबाज आलम खान निवासी कैंट वाराणसी को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में चारों जमानत पर बाहर हैं।

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जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास और निखत की अवैध मुलाकात कराने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है।

अगस्त 2023 में निखत बानो को मिली थी जमानत

बता दें कि पिछले साल अगस्त में निखत बानो को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पुलिस ने एक सितंबर को विधायक समेत पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।

चारों आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

विवेचक बहिल पुरवा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में चारों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिस पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने चारों के खिलाफ एनबीडब्लू/84 बीएनएस (कुर्की की उद्घोषणा) के आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति का तामीला चारों को कराया गया है।

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी थी। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दी थी। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है।

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