Deoria News: रामप्रवेश यादव पर दूसरी बार हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, दीपक मणि अपहरण कांड का है आरोपित
देवरिया के दीपक मणि अपहरण कांड के बाद पहली बार 2018 में आरोपित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। अब घटना के पांच वर्ष बाद दूसरी बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। उस पर जमीन पर कब्जा करने व मुकदमा वापस कराने की धमकी देने का भी आरोप है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। दीपक मणि अपहरण कांड के आरोपित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव पर एक बार फिर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। पांच वर्ष बाद दूसरी बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है।
यह है पूरा मामला
शहर के अमेठी गांव के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव बबलू, भाई अमित यादव व गांव के रामचंद्र यादव के विरुद्ध कोतवाली प्रभारी दिनेश मिश्र ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शुक्रवार की रात मुकदमा दर्ज कराया। इन पर गैंग चलाने का आरोप है। जमीन पर कब्जा करने व मुकदमा वापस कराने की धमकी देने का भी आरोप है। अब इसकी विवेचना तरकुलवा थानाध्यक्ष को सौंपी गई है। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
नए गैंगस्टर के लिए ये दो नया मुकदमा
सदर कोतवाली में 29 मई 2023 को उमानगर के रहने वाले मृत्युंजय यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव, अमित यादव रामचंद्र यादव के विरुद्ध मारपीट, धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें इन पर जमीन दिलाने के नाम पर रुपया लेने, रुपया मांगने पर मारपीट करने व जनवरी 2023 में दर्ज मुकदमे को वापस कराने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस इस मुकदमे को ही नए गैंगस्टर का आधार बनाई है।
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यह है 2018 का मामला
20 मार्च 2018 को देवरिया खास के रहने वाले दीपक मणि का अपहरण कर 17 अप्रैल 2018 को दस करोड़ की भूमि बैनामा करा लिया गया। इस मामले में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रमाप्रवेश यादव समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया। पुलिस ने मई 2018 में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसी समय गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई और फिर संपत्ति भी जब्त कर ली गई। बाद में यह संपत्ति न्यायालय से रिलीज भी हो गई।
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