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Deoria News: प्रतापपुर चीनी मिल पर एक लाख रुपये जुर्माना, घटतौली मामले में डीएम ने की ये कार्रवाई

पेराई के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त गन्ना उषा पाल ने घटतौली से किसानों का नुकसान होने का अंदेशा जताया था। इसी मामले में जुर्माना लगा। अब प्रतापपुर चीनी मिल को 12 से 16 दिसंबर 2022 तक खरीदे गए गन्ने का अतिरिक्त पांच प्रतिशत भुगतान करना होगा।

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandUpdated: Mon, 06 Feb 2023 03:30 PM (IST)
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देवरिया का प्रतापपुर चीनी मिल। - जागरण
देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिला प्रशासन ने बैतालपुर गन्ना क्रय केंद्र गेट-सी पर घटतौली के मामले में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड प्रतापपुर चीनी मिल पर शिकंजा कस दिया है। डीएम ने चीनी मिल पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही यहां 12 दिसंबर 2022 की शाम 3.18 बजे से 16 दिसंबर 2022 की सुबह 11 बजे तक खरीदे गए गन्ने पर पांच प्रतिशत प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया है। तौल लिपिक काशीनाथ प्रसाद का तौल लाइसेंस निरस्त करते हुए जमानत धनराशि दस हजार रुपये जब्त कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला

प्रतापपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उपायुक्त गन्ना उषा पाल ने क्रय केंद्र बैतालपुर गेट-सी का बीते 15 दिसंबर 2022 निरीक्षण किया था। क्रय केंद्र पर कांटा जांच रजिस्टर के अनुसार वजन शून्य सही पाया गया। जब दस क्विंटल का मानक बांट रखकर जांच किया गया तो कांटे का वजन नौ क्विंटल 50 किलोग्राम प्रदर्शित हुआ। यानी पहले तौल व बाद के तौल में 50 किलोग्राम प्रति क्विंटल का अंतर पाया गया। उन्होंने घटतौली से किसानों का नुकसान होने का अंदेशा जताया। साथ ही अपनी रिपोर्ट डीएम को दी।

डीएम ने सुनवाई का दिया अवसर

डीएम ने चीनी मिल प्रशासन को कांटे में गड़बड़ी व किसानों के आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के संबंध में 23 जनवरी को सुनवाई का अवसर दिया। सुनवाई में गन्ना विभाग की उपायुक्त अभिलेखों व साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुईं, लेकिन चीनी मिल की तरफ से न तो अध्यासी न ही महाप्रबंधक उपस्थित हुए। वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक बिना किसी अधिकार पत्र के पहुंचे थे। हालांकि चीनी मिल की तरफ से स्पष्टीकरण पहले ही विभाग को प्राप्त कराया गया था, जिसमें तकनीकी गड़बड़ी बताया गया।

क्या कहते हैं डीएम

देवरिया डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर किसानों की आर्थिक क्षति माना गया है। इस अवधि में जिन किसानों के साथ घटतौली हुई है, उनको प्रत्येक एक क्विंटल गन्ना पर पांच प्रतिशत अंतर का मूल्य भुगतान करने का आदेश दिया गया है। साथ ही एक चीनी मिल पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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