Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Etah News: सपा नेता रामेश्वर व जुगेंद्र के आवास से चल संपत्ति हुई कुर्क, जानिए वजह

Etah News सपा नेता व अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव व उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह के पैतृक आवास से पुलिस ने चल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। सीओ सुधांशु शेखर गुरुवार को फोर्स के साथ कोतवाली अलीगंज के गांव अमृतपुर रघुपुर पहुंचे। उन्होंने निवास से चल संपत्ति की कुर्की की। सामान को पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर जसरथपुर थाने पहुंचा दिया।

By Jagran News Edited By: Swati Singh Updated: Fri, 15 Mar 2024 02:13 PM (IST)
Hero Image
सपा नेता रामेश्वर व जुगेंद्र के आवास से चल संपत्ति हुई कुर्क

संवाद सूत्र,एटा। सपा नेता व अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव व उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह के पैतृक आवास से पुलिस ने चल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। जुगेंद्र सहित उनके छह स्वजन पर एक महिला ने लूटपाट, छेड़छाड़, हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में रामेश्वर नामजद नहीं हैं, लेकिन उनके पुत्र को आरोपित बनाया गया है। यह सभी एक ही घर में रहते हैं। जुगेंद्र जेल में बंद हैं। अन्य फरार आरोपितों के समर्पण न करने से अदालत ने फरवरी में कुर्की का आदेश दिया था।

चल संपत्ति की कुर्की

सीओ सुधांशु शेखर गुरुवार को फोर्स के साथ कोतवाली अलीगंज के गांव अमृतपुर रघुपुर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के धूपकली यादव निवास से चल संपत्ति की कुर्की की। सामान को पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर जसरथपुर थाने पहुंचा दिया।

हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ के लगे थे आरोप

इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया, वर्ष 2021 में जुगेंद्र यादव, पुत्र पुष्पेंद्र यादव, उनके भाई रामनाथ यादव व उनके पुत्र विक्रांत यादव, भाई रामेश्वर के पुत्र प्रमोद यादव और विनोद पुत्र रामखिलाड़ी यादव के विरुद्ध लूट, हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ एवं मारपीट कर धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर बाहर है, जुगेंद्र अभी जेल में हैं।

इन दो के खिलाफ दर्ज हैं 150 मामले

इसके साथ बाकी चार आरोपित फरार हैं। सभी का आवास एक ही अहाते में है। पुलिस ने पूर्व में फरारी के नोटिस भी आवास पर चस्पा किए थे, इसके बाद भी अदालत में समर्पण नहीं किया। गौरतलब है कि पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध 150 से अधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है।

यह भी पढ़ें: Etah Lok Sabha Seat: बसपा के पत्ते खुलने बाकी, भाजपा-सपा के सजने लगे दरबार; इस वजह से कांग्रेसी अंदर ही अंदर बेचैन