Etawah News: प्राथमिक विद्यालय में मिला अधजला शव, भाई ने भाभी पर लगाया हत्या का आरोप
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बसरेहर थाना क्षेत्र के लौहरई रम्पुरा प्राथमिक विद्यालय में 45 वर्षीय किसान का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। भाई ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीन दिन पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था।
जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद के बसरेहर थाना क्षेत्र के ग्राम लौहरई रम्पुरा के प्राथमिक विद्यालय में 45 वर्षीय किसान का शव अधजली हालत में मिलने से अफरा तफरी मच गई। शनिवार की सुबह विद्यालय पहुंचे बच्चों ने प्रधानाध्यापक जितेंद्र सिंह को शव पड़े होने की सूचना दी।
माना जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को रात में विद्यालय में जलाया गया। शव की पहचान चरन सिंह पुत्र महेश राम निवासी लौहरई रम्पुरा के रूप में उसके भाई मुन्ना लाल ने की।
मुन्ना लाल ने अपनी भाभी गीता देवी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जबकि भाभी गीता देवी का कहना था कि चरन सिंह का तीन दिन पहले भाई मुन्ना लाल के साथ झगड़ा हुआ था तब मुन्ना लाल ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस दोनों ने पूछताछ कर रही है।
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हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष का कारावासअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ विनीता विमल ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर हमला करने के मामले में पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में झगड़े की वजह प्लाट का विवाद बताया गया था। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार एक अप्रैल 2016 को प्रीति शुक्ला निवासी आनंद नगर ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पति अभिषेक शुक्ला पर राजेश कुमार व उनके पुत्र राजा मिश्रा निवासी अलकापुरी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए हमला किया था जिसमें अभिषेक घायल हो गए थे।
इसे भी पढ़ें-ये कैसा Smart Meter! बढ़ी हुई रीडिंग तेज कर रहीं उपभोक्ताओं की धड़कन, मीटर की करानी पड़ रही जांचइस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और राजेश कुमार व राजा मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए पिता राजेश कुमार पुत्र सिकंदर मिश्रा निवासी अलकापुरी व पुत्र राजा मिश्रा को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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