Firozabad Crime: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, हाथ बांध कर खेत में की थी दरिंदगी
Firozabad Crime दो वर्ष पहले किशोरी का मुंह और हाथ बांध कर खेत में सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास सजा सुनाई और व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दो साल पहले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल और अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया था।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sat, 29 Jul 2023 04:00 AM (IST)
फिरोजाबाद, जागरण संवाददाता। दो वर्ष पहले किशोरी का मुंह और हाथ बांध कर खेत में सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। चार अप्रैल 2021 की शाम को एक गांव की निवासी किशोरी खेत से घर लौट रही थी।
रास्ते में मिले बाइक सवार युवक विजय पाल और राममोहन उर्फ रामू निवासीगण बिल्टीगढ़ ने उससे कहा कि वे दोनों उसे उसके घर छोड़ देंगे। दोनों मुंह और हाथ बांध कर उसे बाइक से नगला मुखराम की ओर खेत में ले गए। वहां दोनों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी की चीखपुकार सुन कर राहगीर पहुंच गए। राहगीरों को आते देख दोनों युवक उससे मारपीट कर बाइक से भाग गए थे।
किशोरी ने दोनों युवकों के विरुद्ध मक्खनपुर थाने में प्राथमिकी लिखवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मारपीट दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत आरोप पत्र न्यायालय में जमा किया था। वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव एडवोकेट और एडीजीसी अवधेश भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) और एडीजे अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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