नवाबगंज के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 12 फरवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा गया था कि नगला खैमरैंगाई निवासी कमलेश उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपने साथी इंद्रजीत व शुकरुल्लाहपुर निवासी रामवीर के साथ अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत कर दी गई है।
नवाबगंज के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 12 फरवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि नगला खैमरैंगाई निवासी कमलेश उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपने साथी इंद्रजीत व शुकरुल्लाहपुर निवासी रामवीर के साथ अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने कमलेश को दुष्कर्म में दोषी करार दिया है।
सजा के बिंदु पर 29 फरवरी को होगी सुनवाई
सजा के बिंदु पर 29 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। अन्य आरोपित रामवीर की पत्रावली उपस्थित न होने पर पृथक कर दी गयी। इंद्रजीत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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