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फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में बिल्डर को उम्रकैद, 2.20 लाख रुपये का जुर्माना

फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में आरोपी बिल्डर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया था। 19 नवंबर यानी मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर की।

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta Updated: Tue, 19 Nov 2024 06:39 PM (IST)
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कोर्ट ने आरोपी बिल्डर को दोषी सिद्ध करार दिया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर) जागरण।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में आरोपी बिल्डर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया था। 19 नवंबर यानी मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाया।

बता दें कि सीमेंट के रेट कम करने को लेकर हुए विवाद में राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जसूपुर निवासी पूर्व सैनिक हितेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता कादरीगेट थाना क्षेत्र के दीनदयाल बाग निवासी मनोज तिवारी को हत्या में दोषी करार देते हुए 13 नवंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

मंगलवार को न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए हत्या में आजीवन कारावास और 2.20 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

वृद्धा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी

इसके अलावा शहर में ही नाली के विवाद में वृद्धा की लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वृद्धा की मौत हार्ट-अटैक से होनी बताई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने मुकदमे में एफआर लगाएगी। अब इससे नामजद आरोपितों को राहत मिल जाएगी।

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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव नया गांव उजरामऊ निवासी विमल अवस्थी और श्रीपाल भदौरिया उर्फ कल्लू के बीच नाली को लेकर विवाद चल रहा है। 18 अक्टूबर को लेखपाल जांच करने पहुंचे तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इस दौरान श्रीपाल की 60 वर्षीय पत्नी प्रेमा देवी की मौत हो गई थी। 19 अक्टूबर को डॉ. विकास पटेल, डॉ. अनुनय कुटार और डॉ. आसमा वसीम के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच प्रेमा देवी का पोस्टमार्टम किया गया था।

महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले

महिला के शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं मिले थे। हार्ट अटैक से प्रेमा देवी की मौत होने की पुष्टि हुई थी। घटना का एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था। जिसमें कहासुनी के दौरान महिला अचानक गिरती हुई दिखाई गई और उसकी मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर को कल्लू सिंह उर्फ श्रीपाल सिंह ने गांव के ही रामशंकर, विमल किशोर, रोहित व गगनदीप के खिलाफ गैरइरादतन हत्या आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने जान से मारने की नियत से धक्का देकर प्रेमा देवी हत्या करने का आरोप लगाया था। क्षेत्राधिकारी अमृतपुर रविंद्रनाथ राय ने बताया कि वृद्धा प्रेमा देवी की मौत हार्ट-अटैक से हुई थी। इस संबंध में एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था, जिसमें वृद्धा ही कहासुनी कर रही थी। इस आधार पर लीगल ओपिनियन व विशेषज्ञों की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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