कायमगंज में नए सर्किल रेट जारी होने से जमीन खरीदना और महंगा हो गया है। नगर क्षेत्र और उससे सटे 5 किमी के दायरे में आने वाले गांवों को अर्ध-नगरीय क्षेत्र मानते हुए सर्किल रेट में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इन दरों पर आपत्तियां भी दर्ज हो रही हैं लेकिन बढ़ी हुई दरों के कम होने की संभावना कम ही है।
संवाद सहयोगी, कायमगंज। नए सर्किल रेट की सूची जारी होने के साथ जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों, बैनामा लेखकों व वकीलों में हलचल मच गई। नई दरों में नगर क्षेत्र व उससे पांच किमी दायरे वाले गांवों को अर्द्धनगरीय क्षेत्र मानते हुए वहां भी 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि, इन दरों पर आपत्तियां भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन बढ़ी हुई दरें कम होने की संभावना कम ही दिख रही है।
कायमगंज में नए सर्किल रेट की सूची जारी हो गई है। नई दरों में नगरीय क्षेत्र व नगर से सटे पांच किमी ग्रामीण क्षेत्र को अर्द्धनगरीय क्षेत्र माना गया है। इन दोनों क्षेत्रों में 10 से 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी होने से अब नगर व आसपास क्षेत्रों में जमीन खरीदना और मंहगा हो जाएगा। सर्किल रेट में सबसे बड़ी समस्या एक ही क्षेत्र में भूमि के असमान मूल्यांकन को लेकर होती है।
नगर में मुख्य बाजार में दुकानें होने के कारण बजरिया, लोहाई बाजार, हलवाईयान आदि मोहल्लों के सर्किल रेट अधिक हैं, जो सामने बनी दुकानों के आधार पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं मोहल्लों में घर या आवासीय भूखंड पीछे होने के कारण आगे की तुलना में बहुत कम कीमत के होते हैं, उन पर भी रेट वही लगते हैं, जो मध्यमवर्गीय लोगों के लिए असहनीय होते हैं।
क्या बोले अधिवक्ता?
अधिवक्ता माधव शुक्ला ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले में ही जल्दी-जल्दी सर्किल रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जबकि कानपुर जिले में 11 वर्ष तक व सीमावर्ती जिला एटा में सात वर्ष तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। लगातार बैनामा के स्टांप शुल्क में बढ़ोत्तरी से निर्धन वर्ग के लोग बैनामा कराने के बजाए लिखापढ़ी के दूसरे अपंजीकृत विकल्प अपना लेते हैं। जिससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं।
मासिक राजस्व में करीब दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी
सब रजिस्ट्रार पीतम सिंह ने बताया कि उनके मासिक राजस्व में करीब दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। अब करीब 36 करोड़ वार्षिक राजस्व का लक्ष्य पूरा करना होगा। इसी आधार पर सर्किल रेट में 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सूची जारी हुई है। जारी सर्किल रेट पर 18 सितंबर तक आपत्तियां आमंत्रित हैं। 14 आपत्तियां आ चुकी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 23 सितंबर को नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे।
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