पीएम आवास प्लस योजना में नया फरमान, संविदा कर्मी नहीं करेंगे लाभार्थियों का सर्वे; जानें किस कारण लिया गया फैसला
केंद्र सरकार की ओर से नई आवास प्लस योजना 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत अब नियमों में परिवर्तन किया गया है। आवासों के लिए लाभार्थियों के सर्वेक्षण में संविदा कर्मियों को लगाए जाने पर रोक लगाई गई है। पंचायत सचिवों को यह जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी चयन 2024 के अंतर्गत एक रजिस्टर बनाया जाएगा जहां पूरा सर्वेक्षण का विवरण दर्ज होगा।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत पात्र परिवारों को चिह्नित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई आवास प्लस योजना 2024 की घोषणा कर दी गई है। इससे आवासहीनों में एक अदद छत की आस जगी है।
योजना के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार पीएम आवासों के लिए लाभार्थियों के सर्वेक्षण में संविदा कर्मियों को लगाए जाने पर रोक लगाई गई है। सर्वेक्षण के अंतर्गत पंचायत सचिवों द्वारा एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।
नई योजना से बदलेंगे नियम
मुख्य विकास अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि पीएम आवास प्लस के अंतर्गत अब नियमों में परिवर्तन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी चयन 2024 के अंतर्गत एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जहां पूरा सर्वेक्षण का विवरण दर्ज होगा।पंचायत सचिवों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने गांव में जाकर ऐसे परिवारों को तलाश करें। जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत गांव- गांव में सर्वे कराया जाएगा। निजी व्यक्ति, रोजगार सेवक या संविदा कर्मी सर्वे कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
पक्का मकान नहीं होने वाले परिवारों की तलाश शुरू
अभी सर्वे के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश नहीं आए हैं। हालांकि अपात्रता की शर्तें तक कर दी गई हैं। तीन और चार पहिया वाहन अथवा निजी कृषि उपकरण रखने वाले, 50 हजार रुपए से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले और ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी, 10 हजार रुपए प्रति माह से अधिक आय हो या गैर कृषि उद्यम करता हो, वह योजना के तहत अपात्र माने जाएंगे। ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि रखने वाले लोगों को भी आवास के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।इन लोगों को नहीं मिल सकेगा पीएम आवास
- मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन अथवा कृषि उपकरण धारक
- 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
- गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य का वेतन 15 हजार हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो
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