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फर्रुखाबाद से BJP सांसद मुकेश राजपूत के चुनाव को सपा प्रत्याशी नंद किशोर शाक्य की चुनौती, HC ने जारी किया नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी किया है जिसमें उनके चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई है। सपा प्रत्याशी डॉ. नंद किशोर शाक्य की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव में अनियमितताएं हुईं और विपक्षी उम्मीदवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava Updated: Wed, 28 Aug 2024 08:49 PM (IST)
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बीजेपी सांसद मुकेश सिंह राजपूत (बाएं), नंद किशोर शाक्य (दाएं)। फाइल फोटो
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है।

इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डॉ. नंद किशोर शाक्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय को सुनकर दिया है।

महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई। याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी की 2,676 वोटो से जीत हुई है। एक प्रत्याशी अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी स्वीकार किया गया। अमर सिंह को 3,500 वोट मिले हैं। यदि उनका नामांकन नियम का पालन न करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची विजयी होता।

यह भी आरोप है कि पीडीए के मतदाताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया गया। वोट डालने से रोका गया। इसकी प्राथमिकी दर्ज है। विपक्षी सांसद पर भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया गया है।

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