Move to Jagran APP

'दो लाख नहीं मिले तो बेटे की दूसरी शादी कर देंगे', रुपयों के खातिर बहू को सताया, जेवर-कपड़े छीन ससुराल से खदेड़ा

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर ससुराल से निकाल दिया गया। ससुराल वालों ने बहू की पिटाई की और सब जेवर-कपड़े छीन लिए। पीड़िता ने पति ससुर सास और देवर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

By Yogendra kumar patel Edited By: Riya Pandey Updated: Fri, 06 Sep 2024 04:12 PM (IST)
Hero Image
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ससुरालियों पर मामला दर्ज (प्रतिकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। दो लाख के खातिर ससुरालीजनों ने बहू को पीटकर इतना प्रताड़ित किया कि वह ससुराल छोड़ने को विवश हो गई। जेवर-कपड़े भी छीन लिए। इसके बाद बहू से बोले कि यदि 2025 तक मांग न पूरी हुई तो बेटे की दूसरी शादी कर देंगे।

जिससे मायका आकर पीड़िता ने हुसेनगंज थाने में पति, ससुर, सास व देवर के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

छह माह बाद ही प्रताड़ित करने लगे थे ससुराल वाले

सुल्तानपुर घोष थाने के शेखमऊ गांव निवासी ज्ञान सिंह की पुत्री आरती सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी 13 मई 2021 को हुसेनगंज थाने के अलावलपुर निवासी विजयबहादुर सिंह के साथ हुई थी। पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था। शादी के छह माह बाद ही पति, ससुर, सास व देवर दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।

यह भी पढ़ें- नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, तोड़ा हाथ; तीन दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बेटे की दूसरी शादी कराने की दी धमकी

18 दिसंबर 2023 को उसे उक्त लोगों ने मिलकर पीटा और ससुराल छोड़ने को विवश कर दिया। जानकारी होने पर उसने व मायका पक्ष ने ससुरालीजनों के समक्ष रखने को काफी गिड़गिड़ाया लेकिन वह नहीं मिले। सास-ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी करने की धमकी दी।

हुसेनगंज एसओ सतपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता आरती सिंह की तहरीर पर पति विजयबहादुर सिंह आदि पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

यह भी पढ़ें- Fatehpur News: बहू को कमरे में दो दिन बंद कर भूखा रखकर पीटा, पत‍ि समेत सात लोगों के खि‍लाफ केस दर्ज

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।