UP News: मस्जिद- वजूखाना बुलडोजर से किया जाएगा ध्वस्त, कोर्ट ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मलवां कस्बे के बंजर ऊसर भूमि पर मस्जिद कार्यालय वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में कोर्ट ने इसे अवैध कब्जा करार देते हुए गिराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए तहसीलदार को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
संवाद सहयोगी, बिंदकी। मलवां कस्बे के बंजर, ऊसर भूमि पर मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को पुलिस बल के साथ भूमि से अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश पारित किया है। इसके साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली का आदेश दिया है।
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कोर्ट फैसले की नकल ली जा रही है। तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के खिलाफ फैसला दिया है। अब इस फैसले का अध्ययन कर अगली अदालत में जाएंगे।