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UP News: मस्जिद- वजूखाना बुलडोजर से किया जाएगा ध्वस्त, कोर्ट ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मलवां कस्बे के बंजर ऊसर भूमि पर मस्जिद कार्यालय वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में कोर्ट ने इसे अवैध कब्जा करार देते हुए गिराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए तहसीलदार को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

By Akhilesh umrao Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sat, 24 Aug 2024 10:59 AM (IST)
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मस्जिद- वजूखाना बुलडोजर से किया जाएगा ध्वस्त (प्रतिकात्मक फोटो)

संवाद सहयोगी, बिंदकी। मलवां कस्बे के बंजर, ऊसर भूमि पर मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को पुलिस बल के साथ भूमि से अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश पारित किया है। इसके साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली का आदेश दिया है।

तहसील के शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) धीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने मलवां की मस्जिद वाद मामले में सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वफ्क सुन्नी मदीना मस्जिद जरिए अध्यक्ष को अवैध कब्जे की नोटिस पर काेर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया था।

तहसीलदार कोर्ट कारण बताओ नोटिस में कारण बताने में विफल माना। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने व भूमि से बेदखली के लिए कानूनगो व लेखपाल को आदेश जारी किया है।

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सत्यम शुक्ला ने बताया-

कोर्ट फैसले की नकल ली जा रही है। तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के खिलाफ फैसला दिया है। अब इस फैसले का अध्ययन कर अगली अदालत में जाएंगे।

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