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Ghaziabad News: नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में जीजा दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 जून को

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 12 वर्षीय बच्ची साहिबाबाद थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में अपनी बहन व जीजा के साथ रहती थी। 19 सितंबर 2017 को बहन काम से बाहर गई हुई थी। घर में नाबालिग साली व जीजा अकेले थे। साली को अकेला देख जीजा ने उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

By Vivek Tyagi Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 21 Jun 2024 07:08 PM (IST)
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नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में जीजा दोषी करार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपित जीजा को दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई 25 जून को होगी।

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 12 वर्षीय बच्ची साहिबाबाद थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में अपनी बहन व जीजा के साथ रहती थी। 19 सितंबर 2017 को बहन काम से बाहर गई हुई थी। घर में नाबालिग साली व जीजा अकेले थे। साली को अकेला देख जीजा ने उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने बहन को दी थी पूरी जानकारी

पीड़िता ने बहन के घर लौटने पर पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपित जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की उपरोक्त सुनवाई अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने जीजा को दोषी करार दिया।

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