Move to Jagran APP

Ghaziabad: आवास विकास परिषद के गौड़ संस पर 350 करोड़ बकाया, बिना कंप्लीशन दिया फ्लैटों का कब्जा; FIR दर्ज

सिद्धार्थ विहार के गौड़ सिद्धार्थम प्रोजेक्ट में बिना कंप्लीशन सर्टीफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) के कब्जा दिए जाने पर आवास विकास परिषद ने गौड़ संस बिल्डर पर एफआइआर दर्ज करवाई है। मामले में परिषद पहले ही प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा चुकी है

By Saurabh PandeyEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 11 Oct 2022 07:56 PM (IST)
Hero Image
आवास विकास परिषद के गौड़ संस पर 350 करोड़ बकाया, FIR दर्ज।
गाजिबाबाद, जागरण संवाददाता। सिद्धार्थ विहार के गौड़ सिद्धार्थम प्रोजेक्ट में बिना कंप्लीशन सर्टीफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) के कब्जा दिए जाने पर आवास विकास परिषद ने गौड़ संस बिल्डर पर एफआइआर दर्ज करवाई है। मामले में परिषद पहले ही प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फर्म के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

परिषद के अधिशासी अभियंता अमन त्यागी ने बताया कि गौड़ संस ने बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट लिए ही लोगों को कब्जा देना शुरू कर दिया। साथ ही एक हजार से अधिक आवंटियों की रजिस्ट्री भी कर दी है। परिषद के आदेश के बाद अब आवंटियों के फ्लैटों पर खतरा मंडरा रहा है। अधिशासी अभियंता के अनुसार बिना कंप्लीशन के कब्जा देना गलत है।

परिषद की कार्रवाई को बताया गलत

ऐसे में परिषद लगातार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उधर, गौड़ संस के मीडिया प्रभारी के अनुसार परिषद की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। मामला प्रयागराज हाई कोर्ट में लंबित है। आवंटियों को कानूनी रूप से डीम्ड पजेशन दिया जा रहा है। परिषद की कोई राशि प्रोजेक्ट पर बकाया नहीं है।

रजिस्ट्री पर है रोक

अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा ने बताया कि कि गौड़ संस पर परिषद का करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसके चलते पिछले दिनों बिल्डर प्रोजेक्ट पर बैनर लगाकर रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही आवंटियों को बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में कोई भी फ्लैट न खरीदने पर कानूनी रूप से यह अवैध होगा।

ये भी पढ़ें- Delhi: बदला लेने के लिए नाबालिग ने सात दिन के अंदर पीठ में खंजर घोंपकर की हत्या, दोस्तों के साथ पकड़ा आरोपित

राशि जमा नहीं कराने पर लगाई बिक्री पर रोक

बता दें कि सिद्धार्थ विहार सेक्टर आठ में गौड़ सिद्धार्थम प्रोजेक्ट बन रहा है। इलाहबाद उच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2020 के आदेश के बाद गौड़ संस को 12.047 एकड़ भूमि का आवंटन बल्क सेल के प्लाट के रूप में किया था। इस भूखंड संख्या 8/बीएस-1 का शुल्क वर्तमान दरों पर जमा नहीं करवाते हुए गौड़ संस ने यहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर लोगों को पजेशन देना शुरू किया। परिषद के अनुसार, लगातार नोटिस के बाद भी जब राशि जमा नहीं करवाई गई तो यहां फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई।

कमिशनर ने ली अधिकारियों की क्लास: परिषद के स्थानीय अधिकारियों ने एफआइआर में गौड़ संस के डायरेक्टरों का नाम नहीं जोड़ा था। इसके बाद कमिश्नर ने स्थानीय अधिकारियों को फटकार लगाई है। आवास आयुक्त ने बताया कि फर्म के डायरेक्टरों का नाम भी एफआइआर में जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें- Delhi NCR Weather: थोड़ी देर में तेज गरज के साथ होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने इन इलाकों में जारी किया अलर्ट

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।