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Section 144 in Ghaziabad: गाजियाबाद में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, इस वजह से धारा 144 लागू

Section 144 in Ghaziabad अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत पूरे मीडियाकर्मी या किसी कार्यक्रम के आयोजक प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी चाहते हैं तो उन्हें संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी। थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी भी देनी है।

By vinit Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Tue, 25 Jun 2024 12:43 PM (IST)
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पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साहिबाबाद साइट-चार औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 26 जून को आएंगे।

उनके कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने पूरे ट्रांस हिंडन इलाके में और मुख्य शहर में कोतवाली एवं नंदग्राम थाना क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर तत्काल पाबंदी लगा दी गई है। आदेश 26 जून की आधी रात तक लागू किया गया है।

ड्रोन से वीडियोग्राफी करने के लिए लेनी होगी इजाजत

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत पूरे मीडियाकर्मी या किसी कार्यक्रम के आयोजक प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी चाहते हैं तो उन्हें संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी।

थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी भी देनी है। बिना अनुमति उड़ने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा।

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