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Ghaziabad: अपहरण कर बच्चे के साथ किया कुकर्म, फिर गला रेतकर मार डाला; कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा

Ghaziabad Crime News कविनगर थाना क्षेत्र में अपहरण कर कुकर्म के बाद साढ़े पांच वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पूरी जुर्माना राशि मृतक के स्वजन को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए।

By Vivek TyagiEdited By: GeetarjunUpdated: Mon, 09 Oct 2023 11:54 PM (IST)
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अपहरण कर बच्चे के साथ किया कुकर्म, फिर गला रेतकर मार डाला; कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थानाक्षेत्र में अपहरण कर कुकर्म के बाद साढ़े पांच वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पूरी जुर्माना राशि मृतक के स्वजन को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला साढ़े पांच वर्षीय बच्चा 27 फरवरी 2022 की शाम छह बजे घर के बाहर खेल रहा था। तभी राहुल कश्यप बच्चे का अपहरण कर ले गया।

बच्चे के साथ कुकर्म कर गला रेता

उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे का अपहरण कर ले जाते हुए राहुल कश्यप सीसीटीवी कैमरे फुटेज में कैद हुआ। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर राहुल कश्यप की तलाश शुरू की।

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सीसीटीवी से मिले सबूत

कुछ दिन बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने राहुल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बेहद अहम साक्ष्य साबित हुई।

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