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UP News: बच्ची के साथ जंगल में हैवानियत कर की हत्या, जज ने सुनाया फैसला तो फूट-फूटकर रोने लगे दादा-दादी

गाजियाबाद में 19 मई 2020 की दोपहर एक व्यक्ति ने सात वर्षीय बच्ची को 20 रुपये देकर चाकलेट लाने के लिए भेजा। उसके बाद बाइक पर बच्ची को उठाकर भोजपुर के जंगल में ले गया। वहां जंगल में उसने बच्ची से कुकर्म किया और हत्या कर शव छिपा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया।

By Vivek Tyagi Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Mon, 29 Jan 2024 06:42 PM (IST)
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बच्ची के साथ जंगल में हैवानियत कर की हत्या
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर थानाक्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची की कुकर्म के बाद हत्या कर शव छिपाने वाले को सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेन्द्र पाल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 43 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

फैसला आने के बाद रोने लगे दादा-दादी

अदालत के फैसला सुनाने के बाद मृतका के पिता व दादा-दादी रोने लगे। रूंधे गले से बोले, फैसले से बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मोदीनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्ची स्वजन के साथ रहती थी।

जंगल में बच्ची के साथ किया कुकर्म

उनके गांव में खड़ंजा बनाने का काम चल रहा था। गौरव वहां मजदूरी करने आता था। 19 मई 2020 की दोपहर उसने सात वर्षीय बच्ची को 20 रुपये देकर चॉकलेट लाने के लिए भेजा। उसके बाद बाइक पर बच्ची को उठाकर भोजपुर के जंगल में ले गया। वहां जंगल में उसने बच्ची से कुकर्म किया और हत्या कर शव छिपा दिया।

निशानदेही पर मिला था शव

घटना के वक्त बच्ची के माता-पिता राशन खरीदने बाजार गए हुए थे। घर लौटने पर बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने पड़ताल की तो गौरव बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखा।

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया। मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने गौरव को पहले दोषी और सोमवार को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।

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