गाजियाबाद में अब 13 तरह की नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस, नगर निगम की बैठक रखा जाएगा प्रस्ताव
गाजियाबाद नगर निगम ने 13 नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इनमें जिम ब्यूटी पार्लर कोचिंग सेंटर प्रशिक्षण संस्थान सीए कार्यालय स्पा सेंटर ज्वैलरी शोरूम ब्रांडेड कपड़े और जूतों के शोरूम स्पोर्ट्स अकादमी आदि शामिल हैं। यह कदम राजस्व बढ़ाने और शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जीडीए की बैठक में प्रस्ताव पास होते ही लागू होगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में 13 तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए आने वाले दिनों में नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर निगम व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बना ली है। आगामी नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड बैठक में हरी झंडी मिलने ही यह लागू हो जाएगा।
दरअसल, अभी 39 श्रेणी के कारोबार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस जरूरी है जिसमें होटल, लांज, रेस्तरां, शराब के ठेके, निजी अस्पताल, फाइसेंस कंपनी, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर मुख्य रूप से शामिल है। नगर निगम अधिकारियों ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ व्यवसाय की श्रेणियों की दरों में संशोधन किया है।
13 श्रेणियों के व्यवसाय ट्रेड लाइसेंस के दायरे में आएंगे
इसके अलावा 13 अन्य श्रेणियों के व्यवसाय को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि नई व्यावसायिक श्रेणियों में जिम, ब्यूटी पार्लर कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़े ओर जूतों के शोरूम, स्पोर्ट्स अकादमी आदि को शामिल किया गया है।