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Ghaziabad News: स्पा, जिम और ज्वैलरी शॉप संचालकों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने का प्रस्ताव, विरोध में व्यापारी

यह प्रस्ताव नौ जनवरी को आयोजित होने वाली नगर निगम की बोर्ड बैठक में लाया जाएगा यदि सदन की मंजूरी मिली तो बायलाज तैयार किया जाएगा। इसमें व्यापारियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी जिसका निस्तारण कर गजट का प्रकाशन कराया जाएगा उसके बाद लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसकी जानकारी व्यापारियों को हुई तो उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया है।

By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 08 Jan 2024 01:35 PM (IST)
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Ghaziabad News: स्पा, जिम और ज्वैलरी शॉप संचालकों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने का प्रस्ताव
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम की सीमा में व्यापार करने वाले व्यापारियों को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए नियम बनाया जाएगा, यह प्रस्ताव नौ जनवरी को आयोजित होने वाली नगर निगम की बोर्ड बैठक में लाया जाएगा, यदि सदन की मंजूरी मिली तो बायलाज तैयार किया जाएगा।

इसमें व्यापारियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिसका निस्तारण कर गजट का प्रकाशन कराया जाएगा, उसके बाद लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसकी जानकारी व्यापारियों को हुई तो उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया है।

उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं पानी, कूड़ा उठान की दी जाती है, इसकी एवज में चार्ज पहले से ही लिया जा रहा है। अब ट्रेड लाइसेंस शुल्क के नाम पर वसूली व्यापारियों का उत्पीड़न है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निगम द्वारा 39 मदों में जारी किया जाता है ट्रेड लाइसेंस

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि 16 दिसंबर 1997 को शासन द्वारा दिए गए निर्देश पर नगर निगम द्वारा 39 मदों में ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से होटल, लाज, रेस्टोरेंट, ढाबा, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति गृह, पैथोलाजी सेंटर, डेंटल क्लीनिक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, शराब की दुकान, बीयर बार, आइस फैक्ट्री, आटो रिक्शा, मिनी बस शामिल हैं।

इन मदों में सदन के निर्णय के तहत दरों को निर्धारित कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेकर लाइसेंस दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे हैं, जिनको चिह्नित करते हुए नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा कराकर लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि नगर निगम के राजस्व में इजाफा होगा।

    मद                       प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क की दर

  जिम (सामान्य)                     दो हजार रुपये

   जिम (वातानुकूलित)            तीन हजार रुपये

 ब्यूटी पार्लर (सामान्य)           दो हजार रुपये

ब्यूटी पार्लर (वातानुकूलित)     तीन हजार रुपये

कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान       दो हजार रुपये

चार्टर्ड एकाउंटेंट कार्यालय     चार हजार रुपये

स्पा सेंटर                            तीन हजार रुपये

सामान्य ज्वैलरी शॉप            तीन हजार रुपये

समस्त ब्रांडेड ज्वैलरी शॉप    पांच हजार रुपये

ब्रांडेड कपड़ा शोरूम         चार हजार रुपये

समस्त ब्रांडेड शू शोरूम      चार हजार रुपये

स्पोर्टस एकेडमी एकल गेम   10 हजार रुपये

स्पोर्टस एकेडमी एक अधिक गेम के लिए - 20 हजार रुपये

ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली का प्रस्ताव व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए है, नगर निगम ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेकर अतिरिक्त सुविधाएं क्या देगा, यह बताए? व्यापारी पहले से ही विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और टैक्स जमा कर रहे है, उनसे अब एक और मद में शुल्क की वसूली गलत है, इसका विरोध करेंगे ।

- गौरव गर्ग, सेक्रेटरी, सर्राफा एसोसिएशन, गाजियाबाद

नगर निगम काे हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स व्यापारियों द्वारा दिया जा रहा है। अब ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव गलत है, इसका हम विरोध करेंगे।

- गोपीचंद, महानगर अध्यक्ष, महानगर उद्योग व्यापार मंडल

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