बाजार से लेकर कॉलोनियों में खुल गए अवैध होटल, फिर चलाते हैं देह व्यापार का धंधा; गाजियाबाद पुलिस करेगी कार्रवाई
बाजारों और हाइवे के किनारे ही नहीं अब कॉलोनियों के अंदर भी होटल खुल गए हैं जहाँ अनैतिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। कई होटल बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। बजरिया में पांच होटलों में छापेमारी से इस बात का खुलासा हुआ है। कॉलोनियों में मकान और फ्लैट किराए पर लेकर उनका इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा है।
होटल का पंजीकरण कराना होता है अनिवार्य
केस-एक
बजरिया के पांच होटलों में देह व्यापार का हो चुका है पर्दाफाश
केस-दो
नौ नवंबर को एसीपी कोतवाली ने एनएच-9 के पास अंबेडकर नगर में होटल ड्रीम एम्पायर और होटल स्टे इन में छापा मारा। दोनों होटलों में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ। यहां से तीन युवतियों को रेस्क्यू किया गया और होटलों के संचालक, मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।खासतौर पर कॉलोनियों के अंदर खुले होटलों की जांच होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन कर जो होटल खोले गए हैं, उनको बंद कराया जाना चाहिए। -तेजेंद्रपाल त्यागी, चेयरमैन, फ्लैट आनर्स फेडरेशन एवं आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबादविजयनगर की कई कॉलोनियों में इस तरह के होटल खुले हैं, आवासीय कॉलोनियों में खुले होटलों में रात को संदिग्ध युवक, युवतियों का आना जाना लगा रहता है। इसकी शिकायत लोगों ने की है, हमारी मांग है कि इस तरह के होटल बंद हों। -आरके आर्य, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ लाइनपार आरडब्ल्यूए
होटल खोलने के लिए पर्यटन विभाग, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके बाद जिला प्रशासन से होटल के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। शिकायत मिलने पर होटलों की जांच की जाती है, यदि अनैतिक गतिविधि मिलती है तो होटल को सील किया जाता है। देह व्यापार का मामला पकड़ में आने क बाद अंबेडकर नगर के होटलों के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। -डॉ. संतोष उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट।