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गाजियाबाद में नहीं मिली डंपिंग यार्ड के लिए जमीन, सड़क से कैसे हटेंगे पुराने वाहन

Ghaziabad News करीब छह माह पूर्व नगर निगम ने वाहनों के डंपिंग यार्ड के लिए राजनगर एक्सटेंशन में चिह्नित जमीन परिवहन विभाग को आवंटित करने का दावा किया था लेकिन अब तक जमीन का आवंटन नहीं हो सका है। संचालन की समय सीमा पूरी करने वाले वाहनों को जब्त कर खड़ा करने के लिए परिवहन विभाग के पास अभी डंपिंग यार्ड नहीं है।

By Vivek TyagiEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Sun, 27 Aug 2023 09:58 AM (IST)
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गाजियाबाद में नहीं मिली डंपिंग यार्ड के लिए जमीन, सड़क से कैसे हटेंगे पुराने वाहन

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। संचालन की मियाद पूरी कर पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए अधिकारी गंभीर नहीं हैं। यही कारण है कि लंबा समय बीतने के बाद भी वाहनों का डंपिंग यार्ड अभी तक नहीं बन सका है। कई साल से यह मामला लंबित है।

करीब छह माह पूर्व नगर निगम ने वाहनों के डंपिंग यार्ड के लिए राजनगर एक्सटेंशन में चिह्नित जमीन परिवहन विभाग को आवंटित करने का दावा किया था लेकिन अब तक जमीन का आवंटन नहीं हो सका है। डंपिंग यार्ड न होने का बहाना बनाकर चेकिंग के नाम पर परिवहन विभाग के अधिकारी खानापूरी कर रहे हैं।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी लापरवाही से सड़क से कैसे हटेंगे पुराने वाहन। मालूम हो, कि एनजीटी के आदेशानुसार एनसीआर में वाहनों के संचालन की मियाद तय है। पेट्रोल वाहन की मियाद 15 साल व डीजल वाहनों की 10 साल है। गाजियाबाद में पंजीकृत 2,98,564 संचालन की मियाद पूरी कर चुके हैं। 

 आंकड़े एक नजर में -

  • गाजियाबाद में कुल पंजीकृत वाहन - 11,14, 751
  • वर्तमान में संचालन के योग्य वैध वाहन - 8,16,187
  • संचालन की मियाद पूरी कर चुके वाहन - 2,98,564
  • स्क्रैप हुए वाहन - 74,549
  • एनओसी लेकर बाहर गए वाहन - 19,007

यह आती है समस्या 

संचालन की समय सीमा पूरी करने वाले वाहनों को जब्त कर खड़ा करने के लिए परिवहन विभाग के पास अभी डंपिंग यार्ड नहीं है। पुराने वाहनों को चेकिंग में पकड़कर परिवहन अधिकारी पुलिस लाइन में खड़ा कराते हैं। वाहन स्वामी द्वारा ग्रीन टैक्स के रूप में पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने पर इन वाहनों को छोड़ दिया जाता है।

एआरटीओ प्रवर्तन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि डंपिंग यार्ड बनने के बाद चेकिंग में पकड़ने जाने वाले वाहन छूट नहीं पाएंगे। पुराने वाहनों को पकड़े जाने के बाद सीधे डंपिंग यार्ड में भेजा जाएगा। इसके बाद स्क्रैप कराने के लिए अधिकृत स्क्रैप केंद्र पर भेजा जाएगा।

मियाद पूरी कर चुके वाहनों के चालान व जब्त करने की कार्रवाई की जाती है लेकिन डंपिंग यार्ड न होने के कारण समस्या आ रही है। जमीन मिलते ही डंपिंग यार्ड का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इसके बाद पुराने वाहनों को एक बार जब्त कर छूटने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

- राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन, गाजियाबाद।

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