Weekend Lockdown in Noida & Ghaziabad: 59 घंटे का लॉकडाउन जारी, जानिये- किसे मिली है राहत और किसे नहीं
Weekend Lockdown in Noida Ghaziabad नोएडा-ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। जिसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है।
By Jp YadavEdited By: Updated: Sat, 24 Apr 2021 07:48 AM (IST)
गाजियाबाद/नोएडा [अभिषेक सिंह]। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन लगाया दिया गया है, जो सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और आदेश-नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये तो दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 जुर्माना वसूला जाएगा।
रात 8 बजे से लॉकडाउन, सोमवार तक घरों में रहेंअधिकारियों के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात आठ बजे से लगाया गया लॉकडाउन सोमवार सुबह सात बजे प्रभावी होगी। लॉकडाउन के दौरान लगातार 59 घंटे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इन्हें मिली राहत
- दूध, किराने के अलावा मेडिकल की शॉप खुलीं हैं।
- रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मांगने पर टिकट दिखाना होगा।
- मीडिया कर्मियों को छूट है।
- डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट है
- सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्यकर्मी प्रतिबंध से बेअसर हैं।
- सीएनजी और पेट्रोल पंप खुले हैं।
- जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों वजह बतानी होगी।
- गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट है।
- कोरोना का टेस्ट करवाने जा सकेंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- बिना वजह घरों से निकले की अनुमति नहीं है।
- अगर जरूरी काम से घर से निकलना पड़े तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
- शहर की सड़कों पर बिना काम के घूमते मिले तो जुर्माना लगाया जाएगा।
- जरूरी काम से सार्वजनिक स्थलों पर निकले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा-144 लागू है, ऐसे में 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
- घर से निकलते समय मास्क लगाएं और हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें।
- आवश्यक सेवा व औद्योगिक गतिविधियां रहेंगी जारी
- कर्मचारियों को फैक्ट्री की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य
- दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगी
- दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक नियमों के अनुपालन में खुलेंगी।
- आवश्यक सेवाओं व औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा।
- उपचार के लिए मरीजों व उनके तीमारदारों को आने-जाने दिया जाएगा।