यात्रियों को स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना; पढ़ें क्या है नया नियम?
Railway Penalty Rules त्योहारों के मौसम में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाने पर 260 रुपये जुर्माना देना होगा। बुजुर्गों और दिव्यांग महिलाओं को ट्रेन में बैठाने के लिए दो घंटे की अवधि वाला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आप यात्रियों को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जुर्माना देना पड़ सकता है। त्यौहारों पर भीड़ के चलते रेलवे ने प्लेटफॉर्म की बिक्री पर रोक लगा दी है।
बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाओं को ट्रेन में बैठाने के लिए प्लेटफॉर्म का टिकट जारी होगा जिसकी अवधि मात्र दो घंटे तक की होगी। छह नवंबर तक प्लेटफॉर्म के टिकट की बिक्री पर रोक रहेगी। पकड़े जाने पर रेलवे जुर्माना वसूलेगा।
नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म टिकट
सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। दीपावली, गोवर्धन, भैयादूज और छठ पूजा के दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों और उन्हें छोड़ने आने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए 26 अक्टूबर से छह नवंबर तक प्लेटफॉर्म के टिकट की ब्रिकी बंद कर दी जाएगी।पकड़े जाने पर कितना लगेगा जुर्माना?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना और 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क समेत कुल 260 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर टीटी चेकिंग करेंगे। आरपीएफ का दावा है कि 28 अक्टूबर से रेलवे स्टेशन में भीड़ बढ़ने लगेगी। दीवाली को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाने की भी तैयारी है।ये भी पढ़ें-Platform Ticket Ban: दिल्ली और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक
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