Ghaziabad: करदाताओं की जेब पर पड़ेगा भार, डीएम सर्किल रेट के आधार पर तय होगी संपत्ति कर की दर
गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में हाउस टैक्स का निर्धारण वर्ष 2018 के डीएम सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शासन से निर्देश जारी हुए हैं जिसके बाद प्रस्तावित दर का अंतिम रूप से नगर निगम द्वारा प्रकाशन कराया गया है। डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण होने पर करदाताओं की जेब पर भार पड़ेगा। हालांकि इससे राजस्व भी बढ़ेगा।
300 से अधिक लोगों ने दर्ज कराई आपत्तियां
संपत्ति कर निर्धारण करने के लिए सचिव को पत्र
इसके बाद डीएम सर्किल रेट की प्रस्तावित दर के आधार पर संपत्ति कर निर्धारण करने के लिए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा गया था। तब से मामला शासन में लंबित था, अब गत अक्टूबर माह में शासन ने पत्र जारी कर कहा कि हाउस टैक्स का निर्धारण करने का अधिकार नगर निगम अधिनियम में नगर आयुक्त को दिया गया है, इसलिए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण जल्द से जल्द किया जाए। शासन से पत्र मिलने के बाद नगर निगम की ओर से इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।4.51 लाख लोगों से वसूला जा रहा संपत्ति कर
वर्तमान में यह है स्थिति
वर्तमान में गाजियाबाद नगर निगम के संपत्ति कर की अधिकतम दर 1.32 प्रति वर्गफुट है, मध्यम दर 1.10 रुपये प्रति वर्गफुट और न्यूनतम दर 0.87 रुपये प्रति वर्गफुट है। जबकि, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद नगर निगम और पिलखुवा नगर पालिका में यह दर गाजियाबाद से अधिक है।डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की दर
(रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से) 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवनश्रेणी | आरसीसी छत सहित पक्का | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन |
श्रेणी ए | 4.00 | 3.75 | 1.75 |
श्रेणी बी | 3.50 | 3.25 | 1.25 |
श्रेणी सी | 2.75 | 1.00 | 1.00 |
श्रेणी | आरसीसी छत सहित पक्का | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन |
श्रेणी ए | 3.75 | 3.50 | 1.50 |
श्रेणी बी | 3.25 | 3.00 | 1.00 |
श्रेणी सी | 2.75 | 2.50 | 0.75 |
श्रेणी | आरसीसी छत सहित पक्का | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन |
श्रेणी ए | 3.50 | 3.25 | 1.25 |
श्रेणी बी | 3.00 | 2.75 | 0.90 |
श्रेणी सी | 2.50 | 2.25 | 0.75 |
शासन के निर्देश पर डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की दर का निर्धारण करने के लिए अंतिम रूप से प्रकाशन कराया गया है। उत्तर प्रदेश के ही कई नगर निगमों में संपत्ति कर की दर गाजियाबाद से ज्यादा है, ऐसे में गाजियाबाद में भी डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण शासन के निर्देश पर किया जाएगा। -विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त
ये भी पढ़ें- Ghaziabad News: फ्लैट में चल रहा था देह व्यापार, मौके से मिलीं छह महिलाएं और पांच पुरुषडीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण नहीं होने दिया जाएगा। इस पर पहली आपत्ति मेरी तरफ से ही है, वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में ही हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी। अब डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण किए जाने से करदाताओं की जेब पर भार पड़ेगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो विरोध जताने के लिए लखनऊ तक जाऊंगी। -सुनीता दयाल, महापौर