Noida Nithari Case: कुल 17 मामले हैं निठारी कांड के, ज्यादातर में आरोपित हैं कोली-मोनिंदर
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मोनिंदर सिंह पंधेर को भले ही इस मामले में बरी कर दिया गया था लेकिन पूर्व में उसे तीन मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है तो फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Sat, 16 Jan 2021 07:00 AM (IST)
गाजियाबाद [विवेक त्यागी]। निठारी कांड को लेकर जेपी शर्मा ने बताया कि निठारी कांड में सीबीआइ ने कुल 17 मामले दर्ज किए थे। सभी मामलों में आरोप पत्र पूर्व में ही पेश किए जा चुके हैं। सबसे पहले 13 फरवरी, 2009 को सुरेंद्र कोली व मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 12 मई, 2010 को सुरेंद्र कोली को दूसरे मामले में फांसी की सुनाई गई, जिन 11 मामलों में सजा सुनाई गई है उनमें सुरेंद्र कोली को सभी मामलों में, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को तीन मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मोनिंदर सिंह पंधेर को भले ही इस मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन पूर्व में उसे तीन मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है तो फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
सीबीआइ विशेष कोर्ट में 319 दिन चली सुनवाई
मिली जानकारी के अनुसार, निठारी कांड के 12वें मामले की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआइ विशेष कोर्ट में 319 दिन चली। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य को देखकर कोर्ट ने नर पिचाश सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव में बच गया। बता दें कि 12 नवंबर 2006 को निठारी में रहने वाली एक युवती कोठी की सफाई के लिए घर से निकली थी, इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। स्वजनों ने उसकी तलाश की लेकिन बेटी नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे नाले में कई शव मिलने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 केस अभी पंजीकृत हैं। इनमें से 11 मामलों में अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है।
मिली जानकारी के अनुसार, निठारी कांड के 12वें मामले की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआइ विशेष कोर्ट में 319 दिन चली। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य को देखकर कोर्ट ने नर पिचाश सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव में बच गया। बता दें कि 12 नवंबर 2006 को निठारी में रहने वाली एक युवती कोठी की सफाई के लिए घर से निकली थी, इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। स्वजनों ने उसकी तलाश की लेकिन बेटी नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे नाले में कई शव मिलने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 केस अभी पंजीकृत हैं। इनमें से 11 मामलों में अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है।
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