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Ghaziabad Lockdown Alert ! गाजियाबाद में शनिवार रात 10 बजे से ही लग जाएगा संपूर्ण लॉकडाउन, बिना वजह न निकलें घर से

Ghaziabad Lockdown Alert ! गाजियाबाद में शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का एलान किया गया है। लोगों से बिना वजह से घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

By Jp YadavEdited By: Updated: Sat, 17 Apr 2021 07:32 AM (IST)
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सिर्फ आवश्यक कार्य से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है।
गाजियाबाद [सौरभ पांडेय]। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गाजियाबाद जिले में भी रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। इस बीच गाजियाबाद में शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का एलान किया गया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की और से आदेश जारी होने के बाद एडीएम सिटी ने इस बाबत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत शनिवार रात 8 बजे से ही लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार 7 बजे तक लागू रहेगा। 

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रात्रि क‌र्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। इसके बाद रात दस बजे से सुबह पांच बजे के बजाय रात को आठ बजे से सुबह सात बजे तक जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान  सिर्फ आवश्यक कार्य से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है। इसके अलावा पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बताया गया है कि गाइडलाइन पूर्व में रात्रि क‌र्फ्यू के दौरान लागू थी, वही लागू रहेंगी।

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।

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अजय शंकर पांडेय (जिलाधिकारी, गाजियाबाद) शुक्रवार को बयान भी जारी किया है कि रात्रि क‌र्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। लोगों से अपील है कि वे कोरोना से बचाव के लिए जागरूक हों। बिना मास्क पहने और बेवजह घरों से न निकलें। 

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जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय ने सभी जनपद वासियों का आह्वान करते हुए कहा है कि अपने को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन सुनिश्चित करें, जिनके द्वारा नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उनके विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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  • बिना वजह घूमने वाले लोगों से पुलिस-प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।
  • नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • जिले में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालयी, शैक्षणिक, आर्थिक व वाणिज्यिक, परिवहन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
  • गाजियाबाद में पूरी तरह से लागू रहेगा लॉकडाउन
  • बिना वैध पास घूमने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
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