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रोटी पर थूकने वाले को मिली जमानत, ढाबा संचालक फरार

जागरण संवाददाता गाजियाबाद रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद भी चिकन प्वाइंट का संचालक शादाब व उसका साथी सोहेल फरार है। इस दुकान पर शनिवार शाम से ही ताला लटका है। मौके पर जाने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं तंदूर में सेंकने के लिए लगाने से पहले रोटी पर थूकने के आरोपित तमीजउद्दीन को रविवार शाम सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की अदालत में पेश किया जहां उसे जमानत देकर रोजाना पेशी पर बुलाया गया है।

By JagranEdited By: Updated: Sun, 17 Oct 2021 10:15 PM (IST)
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रोटी पर थूकने वाले को मिली जमानत, ढाबा संचालक फरार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद भी चिकन प्वाइंट का संचालक शादाब व उसका साथी सोहेल फरार है। इस दुकान पर शनिवार शाम से ही ताला लटका है। मौके पर जाने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं तंदूर में सेंकने के लिए लगाने से पहले रोटी पर थूकने के आरोपित तमीजउद्दीन को रविवार शाम सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की अदालत में पेश किया, जहां उसे जमानत देकर रोजाना पेशी पर बुलाया गया है। लगाई गई ये धाराएं : पुलिस ने तमीजउद्दीन के खिलाफ हिदू रक्षा दल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आइपीसी की 188, 269 व 270 में केस दर्ज किया था। विवेचना में महामारी अधिनियम की धारा 3/4 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 बी बढ़ाई गई हैं। ये सभी धाराएं जानबूझकर मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाने वाला काम, विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवहेलना और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा पैदा करने वाले कार्य के लिए लगाई जाती हैं। आरोप साबित होने पर एक माह से लेकर दो साल तक की जेल और नकद जुर्माने का प्रविधान है। जिले का ऐसा दूसरा मामला : रोटी पर थूकने का जिले में यह दूसरा मामला है। इससे पहले जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के गाव दौसा बंजारपुर में भी पिछले साल एक मामला प्रकाश में आया था। इसमें भी आरोपित की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं मेरठ और दिल्ली में भी ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। दरअसल, भोजपुर थाना क्षेत्र के गाव दौसा बंजारपुर में 11 मार्च को आयोजित सगाई समारोह में नान बनाते हुए आटे की लोई पर थूकने वाले आरोपित मोसिन को भोजपुर पुलिस ने 13 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दरअसल, 11 मार्च को दौसा बंजारपुर निवासी शिवकुमार शर्मा के भतीजे की सगाई थी। इसमें उन्होंने मुरादनगर के जलालपुर निवासी रमेश को खाने का ठेका दिया था। रमेश ने नान बनाने के लिए सहबिस्वा निवासी मोसिन को बुलाया था। इस दौरान आरोपित मोसिन नान की लोई पर थूक रहा था। उसकी यह करतूत पास में खड़े युवकों ने रिकार्ड कर लिया। जब वे उसे पीटने के लिए दौड़े तो वह फरार हो गया था। थोड़ी देर में ही थूककर नान बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपित के खिलाफ महामारी अधिनियम 188 के अलावा 269, 270 और 505(1)(बी) में मुकदमा दर्ज किया गया। दो दिन बाद 13 मार्च को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपित की जमानत हुई है या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उधर, सिहानी गांव निवासी सौरव त्यागी का कहना है कि यह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। न जाने आरोपित कितने दिन से यह करतूत कर रहा है। लोहियानगर निवासी विशाल का कहना है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के ऐसा करने से समाज में विरोध की भावना पैदा हो सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग अनजान : खाद्य सुरक्षा विभाग इस मामले से अनजान बना हुआ है। जिला अभिहित अधिकारी विनित कुमार का कहना है कि चिकन प्वाइंट के संचालक को नोटिस देंगे। यदि लाइसेंस दिया गया है, तो इसे निरस्त करेंगे। शनिवार रात वाट्सएप ग्रुप पर 59 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें रोटी बना रहे बिहार के किशनगंज का मूल निवासी तमीजउद्दीन रोटी पर थूकने का आरोप लगाया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने थूकने से इन्कार किया। उसने कहा कि वह बीमार है और कमर दर्द के कारण तंदूर में लगाने के लिए रोटी को पैड पर रखने के लिए झुकना पड़ता है। वह बार-बार पैड पर रोटी रखते समय इसीलिए झुक रहा था।

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गैर जमानती धाराओं का हो प्रविधान : एडवोकेट अंकित त्यागी का कहना है कि दोषी कोरोना जैसे जानलेवा संक्रमण से ग्रस्त हो तो उसके कारण अन्य लोगों की भी जान को खतरा बन सकता है। इस प्रकार जानबूझकर संक्रमण फैलाने वालों पर हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज करने के साथ गैर जमानती धारा का प्रविधान होना चाहिए। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

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