Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रत्याशियों के लिए खर्च करने की सीमा तय

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग खर्च सीमा निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन और जमानत राशि में 50% की छूट मिलेगी। प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

    Hero Image

    उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा भी तय कर दी है। प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार मंढाड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेगा। 800 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 10 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। प्रधान पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और जमानत राशि के लिए 3000 रुपये जमा करने होंगे। प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 600 रुपये में उपलब्ध होंगे और उन्हें 3000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम ₹100,000 खर्च कर सकते हैं।

    क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के उम्मीदवार ₹2,000 में उपलब्ध होंगे और उन्हें ₹10,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹3.50 लाख खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार ₹1,000 का नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे और उन्हें ₹8,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹2.50 लाख खर्च कर सकेंगे

    जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ₹3,000 का नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे और उन्हें ₹25,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम ₹7 लाख खर्च कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को नामांकन पत्र खरीदने और जमानत राशि जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चुनाव लड़ने की अधिकतम व्यय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला सामान्य निर्वाचन सीट से चुनाव लड़ती है, तो उसे भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।