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अफजाल अंसारी नहीं ले सके संसद में शपथ, बसपा ने अखिलेश यादव को बताया जिम्मेदार

गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद अफजाल अंसारी संसद पहुंचे लेकिन वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में उन्हें चार साल की सजा मिली है जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में जारी है। अफजाल के शपथ न लेने को लेकर बसपा ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया और संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 27 Jun 2024 10:02 AM (IST)
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सपा सांसद अफजाल अंसारी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। इसका कारण गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई है। हाई कोर्ट में मामले की तीन जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके बाद ही अफजाल अंसारी के शपथ लेने की संभावना है।

अफजाल गाजीपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। वह मंगलवार को संसद भवन पहुंचे और अखिलेश यादव के पास बैठे थे। कुछ देर बाद वह संसद से बाहर चले गए। अफजाल के शपथ नहीं लेने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने कारण स्पष्ट किया है।

कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सुनाई थी चार साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते वर्ष अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। अफजाल ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक हाई कोर्ट से अफजाल की अपील पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वह न तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और न ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई।

बसपा ने अखिलेश को ठहराया जिम्मेदार

बसपा प्रत्याशी रहे डॉ. उमेश कुमार सिंह ने इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने जनपद की जनता के साथ धोखा किया है। अखिलेश जानते थे कि अफजाल को चार साल की सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकतत करते हुए उन्हें टिकट दिया। संविधान बचाने के नाम पर संविधान के साथ खिलवाड़ किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अफजाल संसद की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद भी उन्होंने संसद भवन में प्रवेश किया। इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

वहीं, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने कहा कि अफजाल का शपथ न ले पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के फैसले को देखते हुए सपा को गाजीपुर की जनता के साथ छलावा नहीं करना चाहिए था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नवनिर्वाचित सांसद संसद भवन में बैठने के बाद भी शपथ नहीं ले सका। अफजाल अंसारी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए संसद में उपस्थित ही नहीं होना चाहिए था।

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