कोर्ट ने एसीपी-टू ग्रेटर नोएडा अमित प्रताप चंदौली के स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार सिंह सहित 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जनलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। साल 2021 में सिपाही ने वसूली का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। जिसके बाद मामले की जांच की गई। डीआइजी विजिलेंस की जांच में आरोप सत्य पाया गया था।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर।
अदालत ने सोमवार को एसीपी-टू ग्रेटर नोएडा अमित प्रताप, चंदौली के स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार सिंह सहित 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा नंदगंज थानाध्यक्ष को दर्ज करने का आदेश दिया है।
चंदौली में तैनात सिपाही अनिल कुमार सिंह ने 2021 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा एवं एसपी चंदौली अमित प्रताप पर 12.50 लाख रुपये प्रतिमाह अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की थी।
डीआइजी विजिलेंस की जांच में आरोप सत्य पाया गया था। इसके बाद एसपी चंदौली अमित प्रताप ने 28 फरवरी 2021 को अनिल कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया था।
हत्या का आरोप
अनिल कुमार सिंह का आरोप है कि पांच सितंबर, 2021 को अपनी ससुराल गाजीपुर के नंदगंज स्थित बड़हरा गांव आए थे। इस दौरान उनकी हत्या की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते पुलिस को बुलाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इस मामले में उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने 156 (3) के तहत नंदगंज पुलिस को अमित प्रताप, राजीव कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी अजीत प्रताप सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव, चकरगट्टा में तैनात आरक्षी आनंद कुमार गोंड़, राणा प्रताप सिंह, भुल्लन यादव, चंदौली पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी अमित सिंह, चंदौली सर्विलांस सेल के देवेंद्र कुमार सरोज, प्रेमप्रकाश यादव, नीरज कुमार मिश्रा, कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक धानापुर सत्येंद्र विक्रम सिंह, बबुरी थाने पर तैनात रोहित कुमार, चालक मनोज कुमार, स्वाट टीम के आनंद सिंह व सर्विलांस के अजीत कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
इसे भी पढ़ें: यूपी में होगा 651 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे का निर्माण, अधिग्रहित की जाएगी 51 गावों की जमीन