डुप्लीेकेट स्ट्रीट लाइट लगवाने वाला ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
संसू, गोंडा : गांव के विद्युत पोल पर प्रकाश व्यवस्था के लिए ब्रांडेड की जगह डुप्लीकेट स्ट्रीट लाइट लगवाने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। वहीं, एडीओ पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है।
मामला इटियाथोक ब्लाक की ग्राम पंचायत पूरेहाड़ा का है। यहां 40 नग स्ट्रीट लाइट विद्युत पोल पर लगवाई गई थी। प्रत्येक लाइट पर 3871 रुपये की दर से एक लाख 54 हजार 840 रुपये का भुगतान किया गया। उप निदेशक पंचायत देवीपाटन मंडल आरएस चौधरी ने पांच जुलाई को ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट का स्थलीय सत्यापन किया। जांच के दौरान एक विद्युत पोल से लाइट उतरवाकर चेक किया गया। लाइट पर ब्रांड का नाम पेंट से हैवेल्स लिखा हुआ था। कुछ जगह नाम मिटा हुआ था। उन्होंने कहा कि लाइट में अंकित नाम की स्पेंलिंग की कंपनी के नाम से मिलान पर गलत मिला, उस नाम से कोई कंपनी नहीं है। हैवेल्स के नाम पर फर्म ने डुप्लीकेट लाइट आपूर्ति की है। जांच रिपोर्ट कार्रवाई के लिए निदेशक पंचायतीराज को भेजी गई थी। निदेशक पंचायतीराज विभाग ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे। दैनिक जागरण ने 10 अगस्त के अंक में ब्रांडेड की जगह लगवा दी डुप्लीकेट स्ट्रीट लाइट शीर्षक से खबर का प्रकाशन प्रमुखता से किया था। डीएम डा. उज्ज्वल कुमार ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब करने के साथ ही सचिव व एडीओ पंचायत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने डुप्लीकेट स्ट्रीट लाइट लगवाने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच बीडीओ झंझरी को सौंपी गई है। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत अधिकारी विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।