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सीएम योगी आदित्‍यनाथ की पहल पर सुलझा मुआवजा विवाद, किसानों को मिलेगा ढाई गुना मुआवजा

मानबेला के सैकड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला न्यायाधीय के यहां दायर किए गए वाद में फैसला उनके पक्ष में आया है। अब उन्हें करीब 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Updated: Sun, 07 Feb 2021 07:28 PM (IST)
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सीएम योगी आदित्‍यनाथ की पहल पर किसानों का मुआवजा विवाद सुलझ गया है। - फाइल फोटो
गोरखपुर, उमेश पाठक। बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे मानबेला के सैकड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला न्यायाधीय के यहां दायर किए गए वाद में फैसला उनके पक्ष में आया है। अब उन्हें करीब 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से मानबेला के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी के साथ मानबेला से जुड़े विवाद का अंत भी हो सकेगा।

बढ़ा हुआ मुआवजा देने का मिला आदेश, अन्य किसान एसएलओ के यहां दे सकते हैं आवेदन

मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने करीब 215 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की है। 2009 में अवार्ड होने के बाद किसानों को 18 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान का निर्णय लिया गया था। उस समय किसान इस मुआवजे से सहमत नहीं थे। सदर सांसद के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय हस्तक्षेप किया था और एक कराकर के तहत 28 लाख रुपये की दर से किसानों को मुआवजा देने की बात तय हुई थी। करीब 400 किसानों को 18 लाख रुपये की दर पर मुआवजा मिला जबकि 100 किसानों को 28 लाख रुपये की दर पर। हालांकि किसानों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। काफी समय तक प्राधिकरण वहां कोई योजना नहीं लांच कर पाया था। 

सीएम  की पहल पर बढ़ा था मुआवजा

मुख्यमंत्री की पहल पर एक बार फिर करीब 71 लाख रुपये एकड़ प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने पर सहमति बनी थी लेकिन एक बार अवार्ड होने के बाद प्रशासन की ओर से मुआवजे की दर परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। इसके लिए जिला न्यायालय जाने की मजबूरी थी। करीब 70 किसानों ने न्यायालय की शरण ली। कुछ दिन पहले जिला जज ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ब्याज एवं अन्य देयकों के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। यह करीब 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आएगा।

सभी किसानों को मिलेगा फायदा

जिला जज के इस फैसले का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। जिन किसानों की ओर से याचिका दायर की गई थी, उनके मुआवजे की शेष रकम न्यायालय में जमा करनी होगी। जो किसान याचिकाकर्ता नहीं थे उन्हें इस आदेश की प्रति के साथ भू- अधिग्रहण की धारा 28 ए के तहत भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां बढ़े मुआवजे के लिए आवेदन देना होगा। उसी के आधार पर उन्हें भी भुगतान दे दिया जाएगा।

किसानों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2017 में एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने ही करीब 71 लाख रुपये देने का सुझाव दिया था। अब न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। मानबेला किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बरकत अली ने कहा कि मुख्यमंत्री शुरू से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब बढ़ा मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राम उजागर शर्मा, हमीदुल्लाह अंसारी, सागर शर्मा, रिजवान खान, अल्मुल, बेचन निषाद, भोला आदि किसानों ने खुशी जाहिर की है।

जीडीए बोर्ड में पास होने के बाद मिल जाएगा मुआवजा

जिला जज की कोर्ट का निर्णय आने के बाद जीडीए ने इस मामले में विधिक राय ली है। प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम के अनुसार विधिक राय मिलने के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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