Amarmani Tripathi: 15 दिन में पेश करनी होगी अमरमणि की स्वास्थ्य रिपोर्ट, 22 साल पुराने मामले में हैं आरोपित
Amarmani Tripathi पूर्व मंत्री 22 साल पुराने अपहरण के मामले में आरोपित हैं। पूर्व मंत्री अमरमणि के स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने 15 दिन का समय गोरखपुर के सीएमओ को दिया गया है। मामले में 2023 में दो मार्च को कोर्ट ने अमरमणि नैनीष शिवम के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर एसपी बस्ती को पत्र भेजा था।
गोरखपुर, जागरण टीम। बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को भले ही मधुमिता कांड में सजा माफी मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 22 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में वह आरोपित हैं, जिसकी सुनवाई सोमवार को बस्ती के एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद गिरी ने की। कोर्ट ने गोरखपुर सीएमओ को पूर्व मंत्री के स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
यह है मामला
विशेष शासकीय अधिवक्ता देवानंद सिंह एडवोकेट व रश्मि त्रिपाठी ने अदालत में बताया कि छह दिसंबर, 2001 को कोतवाली क्षेत्र के जयपुरवा रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का सुबह 7:45 बजे घर से सेंट बेसिल स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ आवास से अपहृत को बरामद किया था।
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अपहरण मामले में आरोपित बनाए गए हैं नौ लोग
इस मामले में नौ लोग आरोपित हैं। इसमें पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, नैनीष और शिवम गैरहाजिर चल रहे हैं। इसे लेकर कोर्ट ने अमरमणि, नैनीष एवं शिवम के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर तामिला कराने के लिए दो मार्च, 2023 को एसपी बस्ती को पत्र भेजा था। पुलिस इनमें से किसी भी आरोपित को कोर्ट में हाजिर कराने में असफल रही।
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कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को दिया था ये आदेश
जिला कारागार गोरखपुर की ओर से अमरमणि के बीआरडी मेडिकल कालेज में इलाज के लिए भर्ती होने की रिपोर्ट दी गई तो 17 अगस्त को अदालत ने अमरमणि के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सीएमओ गोरखपुर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था। सोमवार को बस्ती कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश का तामीला सीएमओ गोरखपुर के कार्यालय में कराने की रिपोर्ट दी। तीनों आरोपित एक बार फिर गैरहाजिर रहे। सीएमओ के प्रतिनिधि के रूप में जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी केएन बरनवाल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जांच न हो पाने की बात बताकर और समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने 15 दिन में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही नैनीष व शिवम की संपत्ति का पता लगाकर कुर्क करने का आदेश बस्ती कोतवाली पुलिस को दिया है।