Move to Jagran APP

Bulldozer News: सीएम योगी के शहर में इस वजह से गरजा बुलडोजर, देखने वालों की जुटी भीड़

Bulldozer News गोरखपुर जीडीए की ओर से अधिगृहीत भूमि को लेकर मोतीलाल बनाम गोरखपुर विकास प्राधिकरण नाम से न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय-एसीजेएम गोरखपुर के वहां वाद चल रहा था। 18 मार्च 2024 को ही प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय हुआ। इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla Updated: Fri, 05 Apr 2024 07:53 AM (IST)
Hero Image
Bulldozer News गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Bulldozer News गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने गुरुवार को लच्छीपुर में पूर्व में अधिगृहीत अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया। टीम ने मौके पर 4.72 एकड़ जमीन अपने कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है।

हालांकि अतिक्रमण पूरी जमीन के आंशिक भाग पर ही हुआ था। इसे लेकर न्यायालय में वाद चल रहा था। अपने पक्ष में फैसला आने के बाद प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की। जीडीए यहां कुश्मी एन्क्लेव ग्रुप हाउसिंग परियोजना लांच करेगा।

लच्छीपुर में जीडीए की ओर से अधिगृहीत भूमि को लेकर मोतीलाल बनाम गोरखपुर विकास प्राधिकरण नाम से न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय-एसीजेएम गोरखपुर के वहां वाद चल रहा था। 18 मार्च 2024 को ही प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय हुआ।

इसे भी पढ़ें- गर्मी के कहर से सभी परेशान, प्रदेश में सबसे गर्म रहा यह शहर

इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। बुलडोजर की मदद से टीम ने 300 वर्ग मीटर में टीनशेड का निर्माण और 250 वर्ग मीटर में आरसीसी के रूप में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया।

इस दौरान सहायक अभियन्ता कुंज बिहारी, राज बहादुर सिंह, वीकेशर्मा, अरूण कुमार सिंह, अवर अभियंता आज्ञाराम वर्मा, प्रवीण कुमार गुप्ता, डीएन शुक्ला, रमापति वर्मा, मनीष त्रिपाठी समेत पूरा प्रवर्तन स्टाफ मौजूद रहा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा कि अनाधिकृत रूप से निर्माण, विकास एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी रोक थाम के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

इसे भी पढ़ें- पेट्रोलियम कंपनियों ने तय किया सिलेंडर का कोटा, अब एक महीने में दो से अधिक लेने पर करना होगा यह काम

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।