Gorakhpur में खनन कर रहे मनबढ़ों ने पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग, पट्टा धारक को पीटा
Gorakhpur News In Hindi घटना जिले के झंगहा के कैथवलिया में मंगलवार की रात हुई। मामले में तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के कब्जे से लाइसेंसी रायफल पिस्टल व कारतूस व तीन वाहन मिले हैं।
By Pragati ChandEdited By: Updated: Wed, 10 Aug 2022 07:38 PM (IST)
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले में पट्टे की भूमि पर मंगलवार की रात जेसीबी से अवैध खनन कर रहे मनबढ़ों ने रोकने पहुंचे परिवार को पीट दिया। झंगहा थाने से दारोगा व सिपाही पहुंचे तो उनसे भी हाथापाई कर ली। पकड़ने की कोशिश पर साथ में मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर रायफल व पिस्टल से फायरिंग कर दी। थानेदार ने आसपास के थानों की फोर्स के साथ घेराबंदी कर तीन आरोपितों को रायफल, पिस्टल, कारतूस, जेसीबी व दो चार पहिया वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। बुधवार की दोपहर आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
यह है मामलाकैथवलिया निवासी जयनरायन यादव, सुभाष यादव, सोनू यादव मंगलवार की रात 10 बजे अपने 12 अन्य साथियों के साथ गांव के हरिलाल के पट्टे की भूमि पर जेसीबी से खनन कर रहे थे। हरिलाल के परिवार के लोग रोकने पहुंचे तो असलहा सटाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर पीटकर भगा दिया। परिवार के लोगों ने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी तो गोबड़ौर चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश त्रिपाठी सिपाहियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि पकड़ने की कोशिश करने पर जयनरायन यादव ने अपने परिवार के सदस्यों व सहयोगियों के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला करने के साथ ही असलहे से फायरिंग शुरू कर दी।
गांव में फोर्स तैनातचौकी प्रभारी के सूचना देने पर झंगहा थानेदार आसपास के थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घेराबंदी कर इटौवा पुल के पास जयनरायण यादव उसके बेटे सोनू व सुभाष गिरफ्तार कर लिया। एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि फरार चल रहे आरोपितों की तलाश चल रही है। एहतियात के तौर पर गांव में फोर्स तैनात है।
चौकी प्रभारी व पट्टा धारक ने दर्ज कराया मुकदमा
कैथवलिया गांव निवासी हरिलाल की तहरीर पर झंगहा पुलिस ने जयनरायण यादव, सोनू, सुभाष, सुनील, शेषनाथ यादव, वीरेंद्र, दीपू और पांच अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट, धमकी व दलित उत्पीड़न का दर्ज किया है। चौकी प्रभारी गोबड़ौर सत्यप्रकाश त्रिपाठी की तहरीर पर हत्या की कोशिश, बलवा, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, सेवन सीएलए और 4/21 खान व खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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