ट्रेन में पटाखा लेकर चले तो हो सकती है तीन साल की जेल Gorakhpur News
दीपावली को लेकर स्टेशनों और ट्रेनों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त रवि शंकर सिंह ने कहा कि ट्रेन में पटाखा या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर एफआइआर दर्ज कराया जाएगा।
गोरखपुर, जेएनएन। दीपावली और छठ पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशनों और ट्रेनों में सतर्कता बढ़ा दी है। ट्रेन में पटाखा या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल का प्रावधान है। रेलवे एक्ट के तहत एक साथ दोनों दंड मिल सकता है।
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त रवि शंकर सिंह के अनुसार स्टेशनों और ट्रेनों में निगरानी बढ़ा दी गई है। यात्रियों का समुचित निरीक्षण किया जा रहा है। आशंका होने पर बैग और झोले आदि की भी तलाशी ली जा रही है। छठ पर्व तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। दरअसल, दीपावली और छठ पर्व के दौरान अक्सर यात्री सुरक्षा की अनदेखी करते हुए पटाखा लेकर सफर पर निकल जाते हैं। अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता कि ट्रेन में पटाखा या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रेनों में इसकी मौजूदगी से हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
रोडवेज ने भी बढ़ाई निगरानी, पकड़े जाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
त्योहारों में परिवहन निगम ने भी बसों की निगरानी बढ़ा दी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक केके तिवारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति पटाखा या ज्वलनशील पदार्थ लेकर बस में सफर नहीं कर सकता। इसको रोकने के लिए चालकों और परिचालकों को निर्देशित किया गया है। अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज कराने का प्रावधान है। रोडवेजकर्मी के पकड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाती है।