Horror killing: पिता को आजीवन कारावास, गांव के लड़के से प्रेम संबंधों को लेकर अपनी ही बेटी को उतार दिया था मौत के घाट
सुग्रीव साहनी की लड़की वादी के लड़के से प्रेम करती थी और उस पर बार बार शादी करने के लिए दबाव बनाती थी। लड़का उसे यह समझाता था कि तुम अभी नाबालिग हो जब बालिग हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे। सुग्रीव साहनी इसी बात को लेकर अपनी लड़की से नाराज रहता और धमकी देता था कि किसी दिन अपने लड़की की हत्या कर तुम लोगों को फंसा दूंगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अपने लड़की की हत्या का आरोप सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के बढ़या निवासी अभियुक्त सुग्रीव साहनी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी लालजी पासवान पीपीगंज थाना क्षेत्र के बढ़या का निवासी है।
वादी के गांव के ही निवासी सुग्रीव साहनी की लड़की वादी के लड़के से प्रेम करती थी और उस पर बार बार शादी करने के लिए दबाव बनाती थी। वादी का लड़का उसे यह समझाता था कि तुम अभी नाबालिग हो जब बालिग हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे।
अभियुक्त सुग्रीव साहनी इसी बात को लेकर अपनी लड़की से नाराज रहता और धमकी देता था कि किसी दिन अपने लड़की की हत्या कर तुम लोगों को फंसा दूंगा।
28 जुलाई 2020 को पता चला कि सुग्रीव साहनी ने अपनी लड़की को घर में अकेली पाकर उसकी हत्या कर दी है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त निर्णय दिया।