गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर रेलवे के 36 स्टेशनों पर लगे ओएसओपी के माडल स्टाल, हर जरूरतमंद को मिलेगा लाभ
Indian Railway रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) के माडल स्टाल तीन माह के लिए आवंटित किए जाएंगे। किसी व्यक्ति को माडल स्टाल लगातार आवंटित नहीं होगा। जिससे हर जरूरतमं लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। स्थानीय उत्पाद एवं व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर सहित 36 स्टेशनों पर एक स्टेशन, एक उत्पाद (ओएसओपी) के माडल स्टाल स्थापित कर दिए गए हैं। इन स्टालों पर चिन्हित उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है। जल्द ही अन्य चयनित स्टेशनों पर भी स्टाल खुल जाएंगे।
तीन माह के लिए आवंटित किए जाएंगे माडल स्टाल
रेलवे स्टेशनों पर अब तीन माह के लिए ओएसओपी के माडल स्टाल आवंटित किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को लगातार माडल स्टाल आवंटित नहीं होगा, ताकि हर जरूरतमंद को लाभ मिल सके। आवंटी अधिकतम छह हजार में तीन माह तक स्टाल का उपयोग कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड की इस नई व्यवस्था से स्थानीय सभी शिल्पकारों, किसानों, व्यवसायियों और बुनकरों के लिए रेलवे स्टेशनों पर रोजगार के द्वार खुल सकेंगे। उनके प्रमुख उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार इज्जतनगर मंडल के दस स्टेशनों काठगोदाम, इज्जतनगर, हल्द्वानी, फर्रूखाबाद, रूद्रपुर सिटी, काषीपुर, कासगंज, बरेली सिटी, पीलीभीत, कन्नौज एवं लखनऊ मंडल के 12 गोरखपुर, लखनऊ जं., ऐषवाग, बस्ती, गोण्डा, खलीलाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, बहराईच, सिद्धार्थ नगर, आनन्दनगर, नौतनवां तथा वाराणसी मंडल के 14 सीवान, छपरा, देवरिया सदर, आजमगढ़, बनारस, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी सिटी, भटनी, कप्तानगंज, पडरौना, थावे तथा एकमा स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं स्थानीय उत्पाद का स्टाल लगा दिए गए हैं।
आरपीएफ के हत्थे चढ़ा ई टिकटों का अवैध कारोबारी
रेलवे सुरक्षा बल के अपराध आसूचना शाखा (सीआइबी) एवं साइबर सेल गोरखपुर की संयुक्त टीम ने एचएन सिंह चौराहा के पास स्थित हाईटेक सर्विसेज में छापेमारी कर ई टिकटों के अवैध कारोबारी को पकड़ा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार तलाशी में हाईटेक सर्विसेज के संचालक के पास 20 व्यक्तिगत यूजर आइडी पर बना 13 ई टिकट बरामद किया गया। टीम ने संचालक संजय कुमार मिश्रा के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया है।