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UP News: सीएम योगी के शहर में अब सस्ता होगा मानचित्र पास कराना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदले नियम

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) से मानचित्र पास कराना अब और सस्ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जीडीए ने उपविभाजन और निरीक्षण शुल्क को हटा दिया है। यह आदेश 28 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इस बदलाव से लोगों को काफी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को आदेश दिया था। उसके बाद कुछ प्राधिकरणों ने यह व्यवस्था लागू कर दी थी।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Thu, 26 Sep 2024 03:27 PM (IST)
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गोरखपुर विकास प्राधिकरण से नक्‍शा पास करना सस्‍ता हुआ। जागरण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महानगरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) से मानचित्र पास कराना सस्ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के कुछ प्राधिकरणों ने यह नियम लागू कर दिया था।

जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने 25 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 28 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इस बीच जो लोग मांग पत्र के बाद पैसा जमा कर चुके होंगे, उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिनको मांग पत्र जारी हुआ है, लेकिन पैसा जमा नहीं किया गया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

जीडीए से मानचित्र पास कराने में विभिन्न शुल्कों के साथ उपविभाजन एवं निरीक्षण शुल्क भी लगता था। उपविभाजन शुल्क काफी अधिक होता था। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र का सर्किल रेट यदि 16 हजार रुपये हो और 200 वर्ग मीटर पर नक्शा पास कराना हो तो आवासीय भू उपयोग पर लगभग 32 हजार रुपये से अधिक उपविभाजन शुल्क लगता था। जबकि वाणिज्यिक भूउपयोग पर 64 हजार रुपये से अधिक लगता था।

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इसी तरह 300 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया हो तो छह हजार रुपये निरीक्षण शुल्क लगता था। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण व अन्य बनाम राजेश शर्मा के मामले में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल थी। कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2023 को आदेश दिया था।

उसके बाद कुछ प्राधिकरणों ने यह व्यवस्था लागू कर दी थी। अब दाखिल मानचित्र पर परमिट शुल्क, विकास शुल्क, मलवा शुल्क, बेटरमेंट शुल्क एवं शमन के मामले में शमन शुल्क लगेगा।

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जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में पहले ही आदेश जारी किया गया था। धीरे-धीरे विभिन्न विकास प्राधिकरणों में भी यह आदेश लागू किया गया। जीडीए में भी 25 सितंबर को आदेश जारी किया गया है। विभिन्न प्रकार के शुल्क लगेंगे लेकिन, उपविभाजन एवं निरीक्षण शुल्क नहीं लगेगा। आदेश 28 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।