UP News: लोको पायलट और गार्ड के लिए ट्रॉली बैग पर रोक, रेलवे बोर्ड ने वापस लिया फैसला
रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट और गार्ड के लिए ट्रॉली बैग अनिवार्य करने के फैसले को वापस ले लिया है। अब वे लाइन बॉक्स लेकर चल सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। रनिंग स्टाफ में इस फैसले से खुशी की लहर है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (पीआरकेएस) ने आभार जताया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोको पायलट और गार्ड (ट्रेन मैनेजर) के ट्राली बैग की अनिवार्य पर रेलवे बोर्ड ने रोक लगा दी है। अब लोको पायलट और गार्ड लाइन बाक्स लेकर चल सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बोर्ड ने 26 सितंबर को पत्र लिखकर सभी जोन के महाप्रबंधकों को इस आशय का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
कोर्ट और बोर्ड के इस निर्णय पर रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और गार्ड) में खुशी की लहर दौड़ गई है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (पीआरकेएस) ने आभार जताया है।
रेलवे बोर्ड ने एक सितंबर, 2021 को रनिंग स्टाफ के लिए ट्राली बैग अनिवार्य कर दिया था। लोको पायलटों को ट्राली बैग दे दिया गया। इसको लेकर रनिंग स्टाफ विरोध में उतर आए। जगह-जगह धरनपा- प्रदर्शन होने लगे। कर्मचारी संगठन कोर्ट पहुंच गए।
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कोर्ट ने ट्राली बैग की अनिवार्यता पर स्टे का आदेश जारी कर दिया। आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ट्राली बैग का वितरण बंद कर दिया था। लेकिन 19 जुलाई, 2024 को बोर्ड ने ट्राली बैग की अनिवार्य को लेकर फिर से आदेश जारी कर दिया।
बोर्ड के आदेश पर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन ने गार्डों के लिए ट्राली बैग अनिवार्य कर लाइन बाक्स बंद कर दिया। लाइन बाक्स बंद होते ही कर्मचारी संगठन पुन: हाई कोर्ट पहुंच गए।
नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद रनिंग स्टाफ को जबरन ट्राली बैग दिया जा रहा था। यूनियन ने इस प्रकरण को महाप्रबंधक से लगायत बोर्ड तक उठाया था।इसे भी पढ़ें-ट्रेनों की ढाल बनेगा रेलवे का 'कवच', 100 करोड़ का एस्टीमेट तैयार
पीआरकेएस के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह संगठन के संघर्षों की जीत है। पीआरकेएस इस मामले में प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक और सीनियर विधि अधिकारी से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का सम्मान कर, ट्राली बैग लेकर ड्यूटी पर जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी।आदेशों की अवहेलना के मामले में न्यायालय ने रेलवे बोर्ड के निदेशक परिचालन सहित चार अन्य बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया है।
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