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रेलवे ने बढ़ाई सतर्कता, कोचों की समुचित जांच के बाद ही स्टेशनों से रवाना होंगी ट्रेनें Gorakhpur News

मुरादाबाद मंडल में शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर ट्रेनों की सतर्कता बढ़ा दी है। इसको लेकर जोनल कार्यालयों और इंडियन रेलवे कैटङ्क्षरग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 11:42 AM (IST)Updated: Wed, 17 Mar 2021 01:09 PM (IST)
कोचों की पूरी जांच के बाद ही अब ट्रेनें रवाना होंगी। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। वाशिंग पिट और स्टेशन यार्ड में रेलकर्मियों व सुरक्षाकर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। कोचों में बिजली का तार लटकता हुआ पाया गया या इलेक्ट्रिक प्वाइंट खराब मिले तो संबंधित रेलकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब स्टेशनों से कोचों की समुचित जांच के बाद ही ट्रेनें रवाना होंगी।

मुरादाबाद की घटना से सतर्क हुआ प्रशासन

मुरादाबाद मंडल में शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर ट्रेनों की सतर्कता बढ़ा दी है। इसको लेकर जोनल कार्यालयों और इंडियन रेलवे कैटङ्क्षरग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। निर्देशों के क्रम में वाशिंग पिट के बाद स्टेशन पर भी ट्रेन की रेक में लगी सभी कोचों, पावर कार और इंजनों की गहनता के साथ जांच की जाएगी। इलेक्ट्रिक प्वाइंट, पंखे और एसी के अलावा इलेक्ट्रिक उपकरणों, तारों और आयल बाक्स को चेक किया जाएगा। ताकि शार्ट सर्किट की आशंकाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा पेंट्रीकार का भी निरीक्षण किया जाएगा। स्टेशनों के अलावा रास्ते में भी कोचों का निरीक्षण होगा। अनियमितता पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहयोग में आरपीएफ और जीआरपी की टीमें भी लगाई जाएंगी।

लगाए जाएंगे धूमपान निषेध के बोर्ड, अग्निशमन यंत्र व अलार्म अनिवार्य

आम यात्रियों को जागरूक करने के लिए कोचों में जगह-जगह धूमपान निषेध के बोर्ड लगाए जाएंगे। अग्निशमन यंत्र और अलार्म भी अनिवार्य होगा। अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है।

प्रशिक्षित किए जाएंगे पेंट्रीकार के वेंडर, अनधिकृत वेंडिंग पर रोक

ट्रेनों में लगी पेंट्रीकार व साइड वेंडिंग में तैनात वेंडरों और मैनेजरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ट्रेनों में अनधिकृत वेंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगाई जाएंगी। 


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