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गोरखपुर में एनआरआइ से लूट, एसएसपी ने एसओ को सस्पेंड किया- यहां देखें गोरखपुर की अपराध की प्रमुख खबरें

Crime News of Gorakhpur गोरखपुर में एनआरआई से लूट के मामले में एसएसपी ने सहजनवां के थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। लूट की सूचना मिलने लुटेरों के पकड़े जाने के बाद भी थानेदार ने कार्रवाई करने में देरी की थी।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Updated: Thu, 13 Oct 2022 09:49 AM (IST)
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एनआरआई से लूट के मामले में सहजनवां के थानेदार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। - प्रतीकात्मक तस्वीर
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। एनआरआइ (अप्रवासी भारतीय) से लूट के मामले में लापरवाही बरतने और धन उगाही का आरोप लगने पर एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने सहजनवां थानेदार मानवेंद्र पाठक को निलंबित कर दिया। शिकायत मिलने पर उन्होंने सीओ कैंपियरगंज को मामले की जांच सौंपी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई कर दी।

यह है मामला

27 सितंबर को बैंकाक से लौट रहे एनआरआइ बड़हलगंज थाना क्षेत्र के भरवटिया निवासी सर्वेश यादव को सहजनवां क्षेत्र से अगवा कर कार सवार युवकों ने 12 हजार अमेरिकी डालर, 16 हजार नकद तथा 75 ग्राम सोने का चेन लूट ली थी। सर्वेश ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल निवासी प्रांशु धर दुबे, प्रशांत धर दुबे पुत्रगण नीलकंठ दुबे तथा पवन त्रिपाठी निवासी मलांव थाना बेलीपार के खिलाफ अपहरण व लूट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस रात को तीन आरोपितों को पकड़ ली मगर अगले दिन विदेशी मुद्रा और नकद का लेनदेन बता दिया। छह दिन बाद दो आरोपितों पुलिस ने जेल भेजा। थानेदार पर धनउगाही का आरोप लगने पर एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने अपने कार्यालय तलब किया था। एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया कि एनआरआइ से हुई लूट में लापरवाही बरतने पर सहजनवां थानेदार मानवेंद्र पाठक को निलंबित किया गया है।

पूर्व थानेदार के निलंबन होने पर मिला था प्रभार

थाने के पूर्व प्रभारी रहे अंजुल कुमार चतुर्वेदी का परिसर में ही दारोगा से मारपीट हो गई। घटना की जानकारी होने पर एसएसपी ने थानेदार के साथ ही दारोगा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद एक जुलाई को मानवेंद्र पाठक को सहजनवां थाने का प्रभारी बनाया गया।

किशोरी को बहला-फुसलाकर किया अपहरण, मुकदमा दर्ज

कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को उसी गांव की एक महिला और बेटे पर बहला-फुसलाकर 25 सितंबर को अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनो आरोपियों कुंवरनाथ और मंजू देवी पर धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

फाइनेंस कंपनी कर्मचारी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

पिपराइच थाना क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर ने अपने ही कर्मचारी पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है की उनकी कंपनी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए ऋण देती है। उनकी कंपनी का कर्मचारी ललित यादव ने झूठ के सहारे क्षेत्र से करीब साढ़े छह लाख से अधिक रूपए का धोखाधड़ी किया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस नें धारा 419, 420, 406, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल औराही निवासी गोविन्द गुप्ता ने न्यू ग्लोबल आफिस सिंघड़िया के संचालकों पर धन लेकर नौकरी देने और फर्जी बीजा पर विदेश भेजने का आरोप लगया है। गोविंद की तहरीर पर पिपराइच पुलिस ने ग्राम रमवापुर निवासी वशिष्ठ, विनोद व अवधेपर पर धारा 419, 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म व धमकी का मुकदमा दर्ज

कोर्ट के आदेश पर पिपराइच पुलिस ने दुष्कर्म व धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप था की थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल पकड़ी निवासी जुबेद ने 24 जुलाई की रात घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया।

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