बीच में ही निरस्त की गई कचहरी क्लब में लगे मेले की अनुमति, यह है कारण
Fair in gorakhpur kachari club गोरखपुर के टाउनहाल क्लब मैदान में चल रही टेराकोटा खादी वस्त्र कालीन प्रदर्शनी और ड्रीम सिटी मेला की अनुमति नगर मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दी है। प्रशासन ने आयोजक को कचहरी क्लब मैदान दो दिन में खाली करने को कहा है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जिलाधिकारी की अनुमति से टाउनहाल क्लब मैदान में चल रही टेराकोटा, खादी वस्त्र, कालीन प्रदर्शनी और ड्रीम सिटी मेला की अनुमति नगर मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दी है। प्रशासन ने आयोजक को कचहरी क्लब मैदान दो दिन में खाली करने को कहा है। यहां दो नवंबर से पटाखा की दुकानें लगाई जानी हैं।
दो दिन के भीतर कैसे हटेगा 40 ट्रक माल
आयोजक का कहना है कि दो दिन के भीतर 40 ट्रक माल को हटा पाना संभव नहीं है। इस आदेश से सकते में आए आयोजक ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और मंडलायुक्त से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि अचानक अनुमति निरस्त करने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अनुमति देने के साथ ही शर्तों के बारे में बता दिया गया था।
हुंमायूपुर उत्तरी निवासी तपस कुमार ने टाउनहाल मैदान में ड्रीम सिटी मेला और प्रदर्शनी लगाने की अनुमति प्रशासन से मांगी थी। जिलाधिकारी की ओर से 24 सितंबर से 14 नवंबर 2021 तक मेला लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आयोजक का कहना है कि 28 अक्टूबर को अचानक उन्हें बताया गया कि टाउनहाल मैदान में पटाखा की दुकानें लगनी हैं, जिसके लिए प्रदर्शनी मेला की अनुमति निरस्त की जाती है। यह आदेश 30 सितंबर की तिथि में जारी किया गया है।
लाखों रुपये का होगा नुकसान
आयोजक को दो दिन के भीतर अपना सामान वहां से हटा लेने को कहा गया है। उनका कहना है कि उन्होंने 14 नवंबर तक अनुमति होने की दलील दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसने बताया कि झूला और लोहे के स्ट्रक्चर समेत करीब 40 ट्रक सामान को दो दिन में उतारकर मैदान खाली करना मुमकिन नहीं है, प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। लाखों रुपये के नुकसान की आशंका में आयोजक की तबीयत बिगड़ गई। आयोजक तपस कुमार ने बताया कि इस आदेश से उनकी अपूरणीय क्षति होगी। मुख्यमंत्री ने भी पटाखा बाजार को शहर क्षेत्र से बाहर लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट के अनुमति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
कचहरी क्लब में मेला एवं हैंडलूम प्रदर्शनी लगाने के लिए आदेश जारी करते समय आयोजक को शर्तों से अवगत कराया गया था। परंपरागत रूप से हर साल वहां पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं, इसकी जानकारी भी दी गई थी। मेला एवं प्रदर्शनी के लिए अनुमति की समय सीमा में परिवर्तन उन्हीं शर्तों के अनुसार नियमानुसार किया गया है। - विजय किरन आनंद, जिलाधिकारी।