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UP Board Exam 2024: प्रिंसिपल व प्रबंधक में विवाद तो परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा स्कूल, बोर्ड ने जारी किया नियम

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर परिषद ने केंद्र निर्धारण नीति जारी की। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच विवाद है उन्हें केंद्र न बनाया जाए । मानकों पर खरा उतरने वाले स्कूल ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के लिए सबसे पहले राजकीय व एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandUpdated: Mon, 11 Sep 2023 01:19 PM (IST)
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यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर परिषद ने जारी की केंद्र निर्धारण नीति। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने परीक्षा के केंद्र वर्ष 2024 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। इसके तहत तय मानकों पर खरा उतरने वाले विद्यालय ही केंद्र बनेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकीय और प्रधानाचार्य के बीच विवाद है उन्हें किसी भी कीमत पर केंद्र न बनाया जाए।

इन स्कूलों को बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र

केंद्र निर्धारण नीति में बोर्ड ने ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों को केंद्र बनने से दूर रखने को कहा है जहां प्रबंधकीय विवाद है। साथ ही जिससे परीक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इस बार परीक्षा केंद्र के लिए सबसे पहले राजकीय व एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सबसे अंत में वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। जिन वित्तविहीन विद्यालयों में पिछले साल पंजीकरण कराने वाले 30 प्रतिशत से ज्यादा परीक्षार्थी गैरहाजिर रहें हैं, वे केंद्र नहीं बन सकेंगे। इसी प्रकार से न्यूनतम 80 पंजीकृत परीक्षार्थी से कम परीक्षार्थी वाले प्राइवेट विद्यालयों को इस बार भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकेगा।

छात्रों का 12 तो छात्राओं के परीक्षा केंद्र की सात किमी होगी दूरी

बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जारी मानक में कहा गया है कि संस्थागत व व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों का विद्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी 12 किलोमीटर और विशेष परिस्थितियों में 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि लड़कियों का विद्यालय यदि केंद्र बना है तो वहां की छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी। जहां स्वकेंद्र की सुविधा नहीं है, वहां केंद्र की दूरी सात किमी से अधिक न हो। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को भी स्वकेंद्र की सुविधा दी जाए। यदि स्वकेंद्र नहीं है तो केंद्र की दूरी सात किमी से अधिक न हो।

क्या कहते हैं अधिकारी

यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विनोद कृष्ण ने कहा कि वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा को लेकर परिषद ने केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। केंद्र निर्धारण से जुड़ी समस्त कार्रवाई समय से पूर्ण करने को लिए सभी डीआइओएस को निर्देशित कर दिया गया है। केंद्र निर्धारण में बोर्ड द्वारा तय सभी मानकों का पालन करना हर हाल में अनिवार्य है।

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