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UP Election 2022: भाजपा व‍िधायक के इस बयान पर दर्ज हुआ मुकदमा, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

UP Vidhan Sabha Chunav 2022 डुमर‍ियागंज के भाजपा व‍िधायक व भाजपा प्रत्‍याशी राघवेन्‍द्र स‍िंह के ऊपर भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज क‍िया गया है। राघवेन्‍द्र पर एक सप्‍ताह के भीतर यह दूसरा मुकदमा दर्ज क‍िया गया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Updated: Wed, 23 Feb 2022 09:00 PM (IST)
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UP Vidhan Sabha Chunav 2022: भाजपा व‍िधायक राघवेन्‍द्र स‍िंह। - फाइल फोटो
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर ज‍िले के डुमरियागंज के विधायक व भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप स‍िंह के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। राघवेंद्र स‍िंह पर आचार संहिता उल्लघंन का बीते सात दिनों में दूसरा मुकदमा है। इसके पहले भवानीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

यह है आपत्‍त‍िजन बयान

वायरल वीडियो 19 फरवरी को डुमरियागंज थाना के पेड़ारी मुस्तकहम गांव में हुई नुक्कड़ सभा का बताया जा रहा है। डेढ़ मिनट के वायरल वीडियो में विधायक कह रहे हैं- 'इस गांव के जो हिंदू दूसरी ओर जात बाय, उकरे अंदर मुुस्लिम का खून दौड़त बा। वह मुसलमान हैं।' इसके अलावा भी आपत्तिजनक संबोधन है। वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज भी आ रही है जो किसी का नाम बता रहा है। विधायक यह भी कहते सुने जा रहे हैैं-'तनि नमवा हम्मे बता दिहो बिहान।' गांव के...को समझा दो। बड़ा नंगई होई ई गांव में। 'कुछ लोगों ने इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। शिकायत प्रशासन तक पहुंची। वीडियो की जांच कराने के बाद उडऩदस्ता प्रभारी राणा प्रताप ङ्क्षसह की तहरीर पर डुमरियागंज थाना में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ है।

यह वीडियो पांच दिन पहले का है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग दूसरे संदर्भ में किया गया था। मेरी मंशा किसी को धमकी देने की नहीं थी। मैंने यह बातें कही हैं, मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। भाषण में उदाहरण के तौर पर और अतीत के साथ तुलना कर रहा था। मुझे लगता है कि पूरा भाषण ऐसा नहीं था कि लोग शब्दों को हटा दें या जोड़ दें। - राघवेंद्र सिंह, विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी डुमरियागंज।

भाजपा प्रत्याशी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। शिकायत पर हुई जांच में पुष्टि होने पर प्रत्याशी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने वाले बयान, जिससे लोक शांति बाधित हो (आइपीसी की धारा 153-ए), किसी वर्ग के धर्म का अपमान (आइपीसी की धारा 295-ए), विभिन्न समुदाय के बीच शत्रुता उत्पन्न करने का प्रयास (आइपीसी की धारा 505-2), धमकी देने के साथ 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। - डा. यशवीर स‍िंह, पुलिस अधीक्षक।

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