Nagar Nikay Chunav: वार्डों का प्रस्तावित आरक्षण तय करने में जुटा प्रशासन, 4 नवंबर तक शासन को भेजनी होगी सूची
UP Nagar Nikay Chunav 2022 शासन ने स्थानीय प्रशासन से निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित आरक्षण की सूचना मांगी है। ऐसे में चार नवंबर तक सूची तैयार कर शासन को प्रेषित करनी होगी। आरक्षण लागू करते समय 2011 की जनगणना के अनुसार ही संख्या का निर्धारण किया जाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandUpdated: Sun, 30 Oct 2022 09:07 AM (IST)
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। UP Nagar Nikay Chunav 2022: नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्डों का परिसीमन पूरा होने के साथ ही आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने पत्र भेजकर स्थानीय प्रशासन से आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। चार नवंबर तक जिलाधिकारी की ओर से वार्डों के पुराने आरक्षण एवं इस चुनाव के लिए प्रस्तावित आरक्षण की सूचना शासन को भेजनी होगी। उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। शासन की ओर से इसके लिए निर्धारित प्रारूप भी प्रशासन को भेजा गया है।
आरक्षण लागू करते समय 2011 की जनगणना के अनुसार ही एससी एवं एसटी की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। पिछले नगर निकाय चुनाव के बाद नव सृजित एवं विस्तारित निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा के लिए रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण का निर्धारण करने को कहा गया है। शासन का पत्र मिलने के बाद प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन की ओर से निकाय की कुल जनसंख्या, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं जनसंख्या का प्रतिशत, वार्डों की कुल संख्या देनी होगी। इसके साथ ही एससी महिला, एससी, एसटी महिला, एसटी, ओबीसी महिला, ओबीसी, महिला के लिए आरक्षित एवं अनारक्षित वार्डों की संख्या के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सभी वार्डों के वर्तमान आरक्षण एवं इसके आधार पर इस चुनाव के लिए प्रस्तावित आरक्षण का निर्धारण कर भी जानकारी देनी होगी। प्रस्तावित आरक्षण के आसपास ही आरक्षण निर्धारित होने की भी उम्मीद है।
जनसंख्या के आंकड़े जुटाने में जुटे कर्मचारी
नगर निगम सहित सभी नगर पंचायतों के कर्मचारियों को जातिगत जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के काम में लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिकारी छठ पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। छठ पर्व के बाद वार्डों का प्रस्तावित आरक्षण निर्धारित कर रिपोर्ट भेज दी जाएगी।अभी भी स्पष्ट नहीं है स्थिति
शासन की ओर से जारी किए गए पत्र में भी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं जबकि ग्राम पंचायतों के चुनाव में आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश मिले थे। अधिकारियों का मानना है कि जिस वार्ड का जो आरक्षण है, वहां आरक्षण में बदलाव की संभावना है। जो वार्ड जिस वर्ग के लिए कभी आरक्षित नहीं थे, उन्हें उस वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है। संभव है कि ग्राम पंचायतों के आरक्षण के लिए जारी दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जाए।
क्या कहते हैं अधिकारीअपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा वार्डों में विभिन्न वर्गों की जनसंख्या, जनसंख्या का प्रतिशत, वर्तमान आरक्षण एवं प्रस्तावित आरक्षण की जानकारी मांगी गई है। सभी विवरण जुटाए जा रहे हैं। छठ पर्व के बाद समय से रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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