Hamirpur: जेल में बिगड़ी कैदी की हालत, अस्पताल ले जाते समय मौत; मारपीट सहित अन्य धाराओं में हुई थी सजा
UP News थाना मझगवां के बरेल गांव निवासी 50 वर्षीय रामहेत को बीते 31 अक्टूबर को घर में घुसकर मारपीट गाली गलौज व जानमाल की धमकी सहित अन्य मामलों में दोषी मानते हुए डकैती कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई थी। इस मामले में कुल 26 लोगों को सजा हुई थी।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुए मामले में हुई सुनवाई के बाद जेल भेजे गए कैदी की सोमवार को अचानक हालत बिगड़ गई। जिसकी जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना की सूचना जेल प्रशासन ने मृतक के स्वजन को दे दी है।
थाना मझगवां के बरेल गांव निवासी 50 वर्षीय रामहेत को बीते 31 अक्टूबर को घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व जानमाल की धमकी सहित अन्य मामलों में दोषी मानते हुए डकैती कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई थी। इस मामले में कुल 26 लोगों को सजा हुई थी।
जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया
जिले में निरुद्ध चल रहे रामहेत की सोमवार की शाम करीब तीन बजे अचानक हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ती देख जेल स्थित अस्पताल में कैदी का उपचार किया गया, लेकिन हालत सुधरती न देख जेल वार्डन राजकुमार पुलिस बल के साथ कैदी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डा. एके सिंह ने कैदी को मृत घोषित कर दिया।
जेलर केपी चंदीला ने बताया कि कैदी की सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मृतक के स्वजन को दे दी गई है। इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।
मौन चराने को लेकर हुए विवाद में हुई थी 26 लोगों को सजा
मौन चराने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने आरोप पत्र के बाद मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत ने एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इन आरोपितों में रामहेत भी शामिल था। जिसे तीन वर्ष छह माह का कारावास सुनाया गया था।