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Hapur: गोहत्या की अफवाह पर मारपीट में एक शख्स की मौत के बाद 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव बझैड़ा खुर्द-मदापुर के जंगल में उन्मादी भीड़ के हमले की घटना हुई थी। 16 जून 2018 को गोहत्या के शक में दो लोगों को भीड़ ने इकट्ठा होकर बेरहमी से पीटा था। इस पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक घायल कासिम की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Tue, 12 Mar 2024 06:50 PM (IST)
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गोहत्या की अफवाह पर मारपीट में एक शख्स की मौत के बाद 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, हापुड़। पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव बझैड़ा खुर्द-मदापुर के जंगल में उन्मादी भीड़ के हमले की घटना हुई थी। 16 जून 2018 को गोहत्या के शक में दो लोगों को भीड़ ने इकट्ठा होकर बेरहमी से पीटा था। इस पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक घायल कासिम की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

मामले में दस आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तभी से अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय में मामला विचाधीन था।

मंगलवार की शाम को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वेता दीक्षित के न्यायालय ने सभी दस आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 59-59 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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