बच्ची की हत्या का मामला: अदालत ने दोषी ताऊ को सुनाई पांच साल की सजा, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना
Hapur Crime अदालत ने मासूम भतीजी की गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी ताऊ को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अपनी बहन पर डंडे से वार किया था इसी दौरान बच्ची गोद से नीचे गिर गई थी। जिससे सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी।
केशव त्यागी, हापुड़। थाना गढ़मुक्तेश्वर के काकाठेर की मढैया में 30 अप्रैल 2020 को दो माह की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में उसके सगे ताऊ को दोषी करार दिया है। जिला जज मलखान सिंह ने दोषी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट द्वारा दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना गढ़मुक्तेश्वर में दी थी तहरीर
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल 2020 जिला अमरोहा के थाना हसनपुर के गांव रूद्रपुर के लाखन सिंह ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन कीर्ति की शादी थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के काकाठेर की मढैया के व्यक्ति से हुई थी।बहन पर डंडे से किया था वार
बताया कि 30 अप्रैल 2020 को वह स्वजन के साथ बहन से मिलने उसकी ससुराल गया था। रात के करीब 10 बजे बहन कीर्ति व उसकी सास कुंती की आपस में कहासुनी हो रही थी। बहन ने अपनी गोद में अपनी दो वर्षीय पुत्री दिव्या को ले रखा था। इसी बीच उसके देवर नेपाल व जेठ झम्मन सिंह ने डंडे से बहन पर वार कर दिया।डंडा बहन के हाथ में लगा।
वहीं, इस कारण उसकी गोद से दिव्या नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से दिव्या के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह हिचकी लेने लगी। आनन-फानन में पीड़ित की दूसरी बहन मालवती व बहन की चचिया सास दिव्या को चिकित्सक के पास ले गई। जिसे चिकित्सकों ने दिव्या को मृत घोषित कर दिया।
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